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Bokaro News : गैंगरेप में एक आरोपी को आजीवन कारावास

Updated at : 31 Jul 2025 1:17 AM (IST)
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Bokaro News : गैंगरेप में एक आरोपी को आजीवन कारावास

Bokaro News : तीन आरोपियों को 25-25 साल की कैद, जुर्माना नहीं भरने पर सभी को एक साल अतिरिक्त की सजा

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Bokaro News : बोकारो पोक्सो के स्पेशल न्यायाधीश देवेश त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को गैंगरेप (91/23) के एक मामले की सुनवाई की. इसमें चार दोषियों को सजा सुनायी गयी. आदेश मोदी को आजीवन कारावास की सजा हुई, जबकि विजय मांझी, रंजीत चौड़े व प्रदीप सोरेन को 25-25 साल की सजा सुनायी गयी. इसके साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में सभी को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा होगी. पीड़िता की ओर से सरकारी वकील वीरेंद्र कुमार ने बहस की. श्री कुमार ने बताया कि 15 अगस्त 2023 को पीड़िता स्कूल से झंडोत्तोलन के बाद अपने घर लौट रही थी. लौटते वक्त पीड़िता को जबरन खींच कर आदेश मोदी, विजय मांझी, रंजीत चौड़े व प्रदीप सोरेन झाड़ी में ले गये. आदेश मोदी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. विजय मांझी, रंजीत चौड़ व प्रदीप सोरेन भी घटना में सहयोगी बने रहे. मामले को लेकर परिजन महुआटांड़ थाना गये. थाना में कांड संख्या 27/23 दर्ज किया गया. इसके बाद जांच शुरू की गयी. जांच पड़ताल के क्रम में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. दोष सिद्ध होने पर सभी को बुधवार को सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MANOJ KUMAR

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