बाल मजदूरी कानूनन अपराध : डीसी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Dec 2018 6:27 AM

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लाइन बोकारो की ओर से एक होटल के सभागार में आयोजित चार दिवसीय रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि बाल मजदूरी कानूनी अपराध है. इसके बाद भी बच्चों से कार्य कराते हैं. जबकि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत एक से 14 वर्ष के […]

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लाइन बोकारो की ओर से एक होटल के सभागार में आयोजित चार दिवसीय रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि बाल मजदूरी कानूनी अपराध है. इसके बाद भी बच्चों से कार्य कराते हैं. जबकि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत एक से 14 वर्ष के बच्चों से किसी प्रकार का कार्य नहीं कराना है. साथ ही सभी को स्कूल भेजना है.
श्री बरनवाल ने कहा कि चाइल्ड लाइन को बोकारो जिले में गतिशील बनाने की जरूरत है. साथ ही शिकायत मिलने पर समस्या का निदान तेज गति से करने की जरूरत है. इस दौरान डीसी ने जागरूकता रथ में चाइल्ड लाइन 1098 से संबंधित वीडियो को चलाने की बात कही.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संचालित चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में कार्यरत चाइल्ड लाइन बोकारो एवं लोहरदगा का चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है. प्रशिक्षण देने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय चाइल्डलाइन कोलकाता के वरीय कार्यक्रम समन्वयक हर्ष मंजरी नंदा ने प्रशिक्षण दिया.
इस चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 28 लोग भाग ले रहे हैं. मौके पर चाइल्ड लाइन बोकारो के निदेशक उमेश कुमार व सब सेंटर के गौतम कुमार एवं शशिकांत सिंह, बाल संरक्षण पदाधिकारी अनिता झा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, सदस्य प्रीति कुमारी, संध्या, सुधीर कुमार सिंह, उमेश कुमार तिवारी, शशिकांत सिंह एवं चाइल्ड लाइन बहादुरपुर की कल्याणी सागर आदि मौजूद थे.
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