बालीडीह थाना क्षेत्र के गोमतीडीह आंगनबाड़ी के पास हुई थी घटना
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युवती की हत्या में प्रेमी समेत दो युवक दोषी करार
बालीडीह थाना क्षेत्र के गोमतीडीह आंगनबाड़ी के पास हुई थी घटना बोकारो : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने बालीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ियाघुटू निवासी युवती गुड़िया कुमारी (20 वर्ष) की हत्या के मामले में शनिवार को उसके प्रेमी समेत दो युवकों को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए युवकों […]
बोकारो : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने बालीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ियाघुटू निवासी युवती गुड़िया कुमारी (20 वर्ष) की हत्या के मामले में शनिवार को उसके प्रेमी समेत दो युवकों को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए युवकों में बालीडीह थाना क्षेत्र के तुपकाडीह निवासी मुबारक अंसारी (29 वर्ष) व जरीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम गोमतीडीह निवासी अरविंद कुमार रवि (32 वर्ष) है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या-101/16 व बालीडीह थाना कांड संख्या-257/15 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया. सजा की बिंदु पर 21 अगस्त को फैसला सुनाया जायेगा. यह घटना 27 दिसंबर 2015 को बालीडीह थाना क्षेत्र के गोमतीडीह स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के पास हुई थी. घटना की प्राथमिकी मृतका के भाई गुड्डू कुमार महतो ने दर्ज करायी थी.
क्या है मामला
गुड़िया कुमारी का प्रेम प्रसंग मुबारक अंसारी के साथ चल रहा था. 27 दिसंबर 2015 को मुबारक अंसारी ने युवती को गोमतीडीह स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के पास बुलाया. यहां किसी विवाद को लेकर युवती की गला दबा कर हत्या कर दी गयी. इसके बाद मुबारक अंसारी व उसका मित्र अरविंद कुमार रवि साक्ष्य मिटाने की नीयत से युवती के शव को तुपकाडीह एन केबिन के पास फेंक दिया था. दूसरे दिन पुलिस ने शव बरामद किया. मृतका के भाई ने शव की पहचान कर हत्या का मामला दर्ज कराया था.
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