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कोलगेट : सीबीआइ ने मधु कोड़ा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया, सुनवाई 22 को

नयी दिल्ली : सीबीआइ ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ आरोपी के रूप में आरोप पत्र दायर किया. सीबीआइ ने आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोपों में कोड़ा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. सीबीआइ ने कोड़ा के अतिरिक्त, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक […]

नयी दिल्ली : सीबीआइ ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ आरोपी के रूप में आरोप पत्र दायर किया.

सीबीआइ ने आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोपों में कोड़ा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. सीबीआइ ने कोड़ा के अतिरिक्त, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और छह अन्य को आरोपी बनाया है.अदालत ने मामले में सीबीआइके आरोपपत्र पर विचार करने के लिए 22 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है.

आरोपपत्र विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर के समक्ष दायर किया गया, जिन्होंने जांच अधिकारी के यह कहे जाने के बाद इस पर विचार के लिए 22 दिसंबर की तारीख निर्धारित की कि वह कुछ दिन में मामले में आवश्यक दस्तावेज दाखिल कर देंगे. कोडा और मधु के अतिरिक्त पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता तथा दो लोक सेवकों बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह के खिलाफ भी आरोपी के रुप में आरोपपत्र दायर किया गया है.

आरोपी कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड के निदेशक वैभव तुलसियान और एक निजी व्यक्ति विजय जोशी के नाम भी सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट में आरोपी के रुप में लिए गए हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखाधडी) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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