केजरीवाल सरकार ने रिलायंस की दो कंपनियों को दिया बकाया चुकाने का नोटिस, भुगतान न करने पर होगी दिवाला कार्रवाई

Updated at : 07 Jan 2021 8:47 PM (IST)
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केजरीवाल सरकार ने रिलायंस की दो कंपनियों को दिया बकाया चुकाने का नोटिस, भुगतान न करने पर होगी दिवाला कार्रवाई

दिल्ली सरकार और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संयुक्त उद्यम वाली दो बिजली वितरण कंपनियों से 1,864 करोड़ रुपये का पिछले बकाये का भुगतान करने को कहा गया है, अन्यथा कंपनियों को दिवाला कार्रवाई का सामना करने को कहा गया है.

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नयी दिल्ली : दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने रिलायंस की दो बिजली वितरण कंपनियों (बीएसईएस राजधानी पावर और बीएसईएस यमुना पावर) को बकाया राशि का भुगतान करने को लेकर नोटिस थमाया गया है. इस नोटिस में केजरीवाल सरकार की ओर से हिदायत भी दी गई है कि करीब 1,864 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर दोनों बिजली वितरण कंपनियों को दिवाला कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा की ओर से जारी की गई खबर के अनुसार, दिल्ली सरकार और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संयुक्त उद्यम वाली दो बिजली वितरण कंपनियों से 1,864 करोड़ रुपये का पिछले बकाये का भुगतान करने को कहा गया है, अन्यथा कंपनियों को दिवाला कार्रवाई का सामना करने को कहा गया है. यह बात भुगतान नोटिस में कही गई है.

सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) की संयुक्त उद्यम अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) ने उसके झज्जर बिजलीघर से खरीदी गयी बिजली के भुगतान में असफल रहने को लेकर बीएसईएस राजधानी पावर और बीएसईएस यमुना पावर को नोटिस दिया है.

दो जनवरी को दिए गए नोटिस के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनी ने बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) से 999 करोड़ रुपये और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) से 865 करोड़ रुपये की मांग की है. यह बकाया मार्च 2020 से पहले खरीदी गयी बिजली का है. इसके बाद के बकाये के भुगतान के लिए फिलहाल दबाव नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि इसके बाद की अवधि को महामारी प्रभावित समय करार दिया गया है.

नोटिस में कंपनी ने दोनों से पत्र प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर पूरे बकाये का भुगतान करने को कहा है. इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर हम दिवाला कार्रवाई के तहत कंपनी ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया शुरू करेंगे. नये ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत कर्ज देने वाली कंपनी, बकाया नहीं चुकाने वाली कंपनी के खिलाफ बकाये की वसूली के लिए दिवाला कार्रवाई शुरू कर सकती है.

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार, इस बारे में बीआरपीएल और बीवाईपीएल से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई है. एसीपीसीएल के हरियाणा के झज्जर में कोयला आधारित बिजलीघर है. बीआरपील और बीवाईपीएल ने उस संयंत्र से बिजली की खरीद की है. बीआरपीएल और बीवाईपीएल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 51 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि शेष दिल्ली सरकार के पास है. बीआरपीएल राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के 21 जिलों में जबकि बीवाईपीएल पूर्वी दिल्ली में बिजली का वितरण करती है.

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Posted By : Vishwat Sen

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