पांच लोगों को दो वर्ष की सजा, जुर्माना भी

सुपौल : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद पांच लोगों को दो वर्ष की कारावास सहित अर्थदंड का फैसला सुनाया है. मालूम हो कि जीआर नंबर 523/09, थाना कांड संख्या 118/09 में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रह्लाद कुमार ने सनत कुमार, मीरा कुमारी, बसंत कुमार, पूजा कुमारी, ममता कुमारी को धारा […]
सुपौल : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद पांच लोगों को दो वर्ष की कारावास सहित अर्थदंड का फैसला सुनाया है. मालूम हो कि जीआर नंबर 523/09, थाना कांड संख्या 118/09 में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रह्लाद कुमार ने सनत कुमार, मीरा कुमारी, बसंत कुमार, पूजा कुमारी, ममता कुमारी को धारा 498 ए/34 भादवि के तहत दोषी पाते हुए दो साल की सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माना के साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत छह माह की सजा तथा 05 हजार रुपये जुर्माना लगाया.
जानकारी अनुसार प्रिया कुमारी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन दिया था कि बीते 18 जून 2008 को उनकी शादी सनत के साथ हुई थी. जहां मायके पक्ष द्वारा उपहार स्वरूप बाइक, पलंग, सोफा सेट, डायनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबुल सहित अन्य सामग्री दिया था. शादी के बाद दो-तीन दिन के बाद उसकी सास, ससुर, ननद, बहनोई सभी मिलकर पांच लाख रुपये की मांग करने लगे. साथ ही डिमांड पूरी नहीं होने पर उन्हें प्रताड़ित किये जाने का मामला भी सामने आने लगा. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष से नागेंद्र नारायण ठाकुर ने हिस्सा लिया.
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