शराब तस्कर को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Updated at : 17 Mar 2026 10:10 PM (IST)
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शराब तस्कर को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा

अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को शराब की तस्करी से जुड़े मुख्य अभियुक्त कमलेश सिंह को कांड का दोषी पाते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है. अदालत ने अभियुक्त पर 01 लाख रूपये की अर्थ डंड की भी सजा दी है. अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

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सीवान. अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को शराब की तस्करी से जुड़े मुख्य अभियुक्त कमलेश सिंह को कांड का दोषी पाते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है. अदालत ने अभियुक्त पर 01 लाख रूपये की अर्थ डंड की भी सजा दी है. अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी. बताया जाता है कि सिसवन थाना के कमलेश सिंह शराब तस्करी का धंधा करता था और अपने घर में शराब का चोरी छिपे व्यापार करता था. इसी क्रम में पुलिस ने सिसवन के ही जितेंद्र पांडे को शराब पीने का आरोप में गिरफ्तार किया जिसने पूछताछ में कमलेश सिंह को शराब तस्कर बताया. पुलिस की छापामारी पर कमलेश सिंह के घर से 53 लीटर शराब बरामद की गई थी. उक्त मामले में अभियोजन का पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने न्यायालय से निवेदन किया कि सरकार बिहार में शराबबंदी कर कठोर कानून बनाये हैं. बावजूद इसके शराब तस्कर तस्करी को अंजाम देते हुए समाज को बर्बाद करने में तुले हुए हैं. ऐसी स्थिति में अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए. अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात अदालत ने अभियुक्त को उपरोक्त सजा दी है जबकि शराब पीने के जुर्म में जितेंद्र पांडे को 4 हजार रूपये की आर्थिक दंड पर रिहा करने का भी आदेश पारित कर दिया.

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