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जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर जमीन की दाखिल खारिज

शिवहर के सीओ ने एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर उसके नाम की भूमि का दाखिल खारिज कर दिया गया है.

सीतामढ़ी. शिवहर जिले के पिपराही के सीओ के द्वारा एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर उसके नाम की भूमि का दाखिल खारिज कर दिया गया है. इसमें राजस्व कर्मचारी की भूमिका मुख्य है. यह खेल राजस्व कर्मी के स्तर से ही कराया गया है. इसी कारण उसे मुख्य रूप तौर पर दोषी मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. बताया गया है कि पिपराही प्रखंड के परसौनी बैज के जयनारायण राय जिंदा है. फिर भी अंचल प्रशासन के द्वारा उन्हें सिर्फ मृत घोषित ही नहीं, बल्कि उनके नाम की जमीन का अवैध रूप से दाखिल खारिज भी कर दिया गया है. इसकी शिकायत राय ने डीपीजीआरओ से की. इसके आलोक में जिला सांख्यिकी अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई. उनसे यह पूछा गया था कि वादी के नाम से मृत्यु प्रमाण-पत्र पिपराही अंचल में निर्गत है अथवा नहीं इस बीच, सुनवाई के दौरान राय ने खुद से यह दलील दी कि वे जिंदा है और उन्होंने ही वाद दायर किया है. राय ने दलील दी कि उनका मामला सिविल डेथ का भी नहीं है. वह लगातार जिंदा है और अपने गांव एवं घर में निवास कर रहे हैं. कहा कि जब कोई व्यक्ति सात साल से ज्यादा समय से गायब होने पर कोर्ट उस व्यक्ति को कानूनी तौर पर मृत घोषित करता है. तब सिविल डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. दलील दी कि वे मरे ही नहीं है, जिंदा है और अपने सम्पूर्ण चल-अचल के स्वामी है. सुनवाई के बाद यह उजागर हुआ कि सीओ की गलती है. पीजीआरओ ने माना कि दाखिल खारिज विवाद का निबटारा डीसीएलआर के स्तर होना है. उन्होंने डीसीएलआर को इस मामले को खुद संज्ञान लेकर वादी को न्याय दिलाने को कहा है. वहीं, दोषी राजस्व कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है.

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