डुमरा : बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत कोचिंग संस्थानों के निबंधन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है. निबंधन के लिए महज 49 कोचिंग संस्थानों के संचालकों द्वारा आवेदन दाखिल करने के बाद शिक्षा विभाग ने अन्य कोचिंग संस्थानों को अवैध करार देते हुए कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए शिक्षा विभाग पटना को प्रतिवेदन भेज दिया है. डीइओ ने बुधवार को कड़े तेवर दिखाते हुए अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी है.
वहीं कहा है कि आवेदन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले संस्थानों को अब कोई मौका नहीं मिलेगा. बताते चले की शिक्षा विभाग के आदेश के आलोक में डीइओ ने कोचिंग संस्थानों को निबंधन कराने का आदेश दिया था. इसके तहत कोचिंग संस्थानों को छह मई तक डीइओ कार्यालय में आवेदन जमा करना था.