आर्म्स एक्ट में तीन साल की अलग-अलग सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :28 Apr 2017 2:15 AM (IST)
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डुमरा कोर्ट : एसडीजेएम पुपरी अखिलेश कुमार ने आर्म्स एक्ट के दो मामलों के आरोपी बाजपट्टी थाना क्षेत्र के मधुरापुर निवासी रामदेव साह को तीन साल की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने अवैध रूप से आर्म्स रखने व आर्म्स बनाने के मामले में तीन-तीन साल की सजा अलग-अलग सुनायी है. हालांकि दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. […]
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डुमरा कोर्ट : एसडीजेएम पुपरी अखिलेश कुमार ने आर्म्स एक्ट के दो मामलों के आरोपी बाजपट्टी थाना क्षेत्र के मधुरापुर निवासी रामदेव साह को तीन साल की सजा सुनायी है.
न्यायाधीश ने अवैध रूप से आर्म्स रखने व आर्म्स बनाने के मामले में तीन-तीन साल की सजा अलग-अलग सुनायी है. हालांकि दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. बताते चले की 14 दिसंबर 2015 को बाजपट्टी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर रामदेव साह के घर छापेमारी की थी. जहां से रामदेव साह फरार हो गया,
लेकिन पुलिस की टीम ने उसे खदेड़ कर पकड़ा था. इस दौरान उसके कमर से देसी पिस्टल बरामद किया गया था. वहीं उसके घर से एक रायफल, कारतूस व आर्म्स बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया था. मामले में थानाध्यक्ष ने स्वयं के बयान पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था.
जिसमें आरोपी को सजा सुनाई गयी है.
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