पॉक्सो एक्ट में सश्रम कारावास

Published at :22 Dec 2016 4:45 AM (IST)
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पॉक्सो एक्ट में सश्रम कारावास

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी करार नानपुर थाना के इसलामपुर गांव निवासी मो मुसलिम के पुत्र मो शब्बीर को बुधवार को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. शब्बीर पर नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप […]

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डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी करार नानपुर थाना के इसलामपुर गांव निवासी मो मुसलिम के पुत्र मो शब्बीर को बुधवार को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. शब्बीर पर नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है. भादवि की धारा 366(ए), 376/511 एवं आठ पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा मिली है. साथ हीं 10 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है.

अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने 14 दिसंबर को उक्त मामले में शब्बीर को दोषी ठहराया था. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अरमील एवं बचाव पक्ष की ओर से नरेंद्र कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा. मालूम हो कि नानपुर थाना क्षेत्र के मोहनी गांव निवासी सत्येंद्र पांडेय ने अपनी पुत्री के अपहरण की बाबत 25 दिसंबर 2013 को थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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