पत्नी की हत्या में मनीष को 10 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at :08 Apr 2016 12:00 AM
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पत्नी की हत्या में मनीष को 10 वर्ष सश्रम कारावास

पत्नी की हत्या में मनीष को 10 वर्ष सश्रम कारावास — दहेज के लिए रूबी की हुई थी हत्या–साक्ष्य के अभाव में 6 अभियुक्त की हुई थी रिहाईडुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे ने शुक्रवार को दहेज के लिए विवाहिता की गला दबा कर हत्या करने के मामले में […]

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पत्नी की हत्या में मनीष को 10 वर्ष सश्रम कारावास — दहेज के लिए रूबी की हुई थी हत्या–साक्ष्य के अभाव में 6 अभियुक्त की हुई थी रिहाईडुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे ने शुक्रवार को दहेज के लिए विवाहिता की गला दबा कर हत्या करने के मामले में पति मनीष कुमार मिश्र को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ हीं 10 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकता करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मालूम हो कि मामले के अन्य अभियुक्त विजय कुमार मिश्र, रागिनी देवी, राहुल कुमार मिश्र, प्रियंका कुमारी, मीनाक्षी सिन्हा व आदित्य नारायण सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है. मामले को लेकर सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णनंदन सिंह ने पक्ष रखा. यहां बता दे कि गत 27 अगस्त 2008 को नगर थाना क्षेत्र के रिंग बांध निवासी सह पत्रकार बाल्मिकी कुमार ने उक्त लोगों को आरोपित करते हुए अपनी बहन रूबी कुमारी की दहेज के लिए गला दबा कर हत्या कर देने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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