हाइकोर्ट ने जिलाधिकारी व सीओ को किया तलब

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Jan 2016 3:47 AM

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हाइकोर्ट ने अतिक्रमण हटा 19 जनवरी तक सूचित करने को कहा सीतामढ़ी : डुमरा प्रखंड के भू-भौरो गांव में सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लेने के मामले में हाइकोर्ट ने डीएम व डुमरा सीओ को तलब किया है और वह भी स्पष्टीकरण के साथ. काफी समय से यह मामला चला आ रहा […]

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हाइकोर्ट ने अतिक्रमण हटा 19 जनवरी तक सूचित करने को कहा

सीतामढ़ी : डुमरा प्रखंड के भू-भौरो गांव में सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लेने के मामले में हाइकोर्ट ने डीएम व डुमरा सीओ को तलब किया है और वह भी स्पष्टीकरण के साथ. काफी समय से यह मामला चला आ रहा है.
तब कोर्ट में मुकदमा
बताया गया है कि गांव के प्रभु महतो द्वारा सरकारी जमीन जिसका खाता नंबर-829 व खेसरा नंबर 4668 है, का अतिक्रमण कर पक्का मकान का निर्माण करा लिया गया. प्रशासन के स्तर से ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने पर गांव के हरि राय ने अधिवक्ता विनोद कुमार राय के माध्यम से हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दिया. हरि राय व गांव के करीब 100 लोगों द्वारा अतिक्रमण के संबंध में दायर याचिका में कहा गया कि डीएम, डुमरा सीओ व अन्य अधिकारियों को आवेदन दिया गया,
लेकिन तीन वर्षों में अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका. अधिवक्ता श्री राय की बातों से संतुष्ट होकर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने अपने आदेश में कहा कि बिना बंदोबस्ती व बिना परचा निर्गत किये सरकारी जमीन पर पक्का का मकान बनाना गैर कानूनी है.
डीएम व डुमरा सीओ को अतिक्रमण के संबंध में सारे कागजात व स्पष्टीकरण के साथ 19 जनवरी को हाइकोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. साथ ही खंडपीठ ने सरकारी अधिवक्ता को जमीन अतिक्रमण मुक्त करा 19 जनवरी को सूचित करने का आदेश दिया है.
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