गबन की बाबत निगरानी कोर्ट में मुकदमा
गबन की बाबत निगरानी कोर्ट में मुकदमा सीतामढ़ी. परसौनी प्रखंड के घुरवार गांव के मो. इरफान आलम ने गांव के मध्य विद्यालय उर्दू में लाखों रुपये के गबन की बाबत निगरानी कोर्ट में मुकदमा किया है. माना जा रहा है कि उक्त मुकदमे से अरोपितों को परेशानी बढ़ सकती है. गबन को लेकर इरफान ने […]
गबन की बाबत निगरानी कोर्ट में मुकदमा सीतामढ़ी. परसौनी प्रखंड के घुरवार गांव के मो. इरफान आलम ने गांव के मध्य विद्यालय उर्दू में लाखों रुपये के गबन की बाबत निगरानी कोर्ट में मुकदमा किया है. माना जा रहा है कि उक्त मुकदमे से अरोपितों को परेशानी बढ़ सकती है. गबन को लेकर इरफान ने हर सक्षम पदाधिकारियों के यहां आवेदन दिया और जांच कराने की मांग की. किसी भी अधिकारी के स्तर से ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने पर वह निगरानी कोर्ट की शरण में गया है. बीडीओ समेत चार आरोपित मामले में वित्तीय प्रधान शिक्षक मो. नेसारुल हक, बीइओ सर्वेश दत्त मिश्र, बीडीओ कृष्ण कुमार सिंह व तत्कालीन बीडीओ मो. अनवार अहमद को आरोपित किया गया है. उक्त मुकदमा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दायर किया गया है. मामले में इरफान ने कहा है कि मध्य विद्यालय घुरवार-परसौनी उर्दू में पोशाक योजना, छात्रवृत्ति व एमडीएम में लाखों रुपये का गबन किया गया है. ऐसे किया गया गबन इरफान ने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से कोर्ट को बताया है कि स्कूल में नियमित रूप से काफी कम बच्चे आते हैं, लेकिन अधिक बच्चों की हाजिरी बना कर उक्त तीनों मदों की राशि का गबन कर लिया गया है. यह सब वर्ष 2009 से ही चला आ रहा है. उसने दावा किया है कि जांच हो तो 40-50 लाख के घोटाले का मामला उजागर होगा. मुकदमा में फंसाने की धमकी कोर्ट को बताया गया है कि गबन की बाबत अधिकारियों से शिकायत करने व विरोध करने पर आरोपितों द्वारा इरफान के साथ कई बार गाली-गलौज की गयी. उसे जान मारने की धमकी दी गयी. यहां तक की मुकदमा में फंसाने की भी धमकी दी गयी. इरफान के अधिवक्ता ने विशेष निगरानी न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर से मामले की जांच निगरानी के एसपी से कराने की गुहार लगायी है.
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