जन शिकायत के निबटारा पर सुस्ती पर स्पष्टीकरण

Updated at : 05 Apr 2016 12:30 AM (IST)
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जन शिकायत के निबटारा पर सुस्ती पर स्पष्टीकरण

एसी-डीसी बिल आदि की हुई समीक्षा शेखपुरा : आम लोगों की शिकायतों के निबटारा में शिथिलता तथा बिना कारण बताये इसके समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है. अग्रणी बैंक प्रबंधक व भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को स्पष्टीकरण किया गया है. जन शिकायत के सभी मामलों को […]

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एसी-डीसी बिल आदि की हुई समीक्षा

शेखपुरा : आम लोगों की शिकायतों के निबटारा में शिथिलता तथा बिना कारण बताये इसके समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है. अग्रणी बैंक प्रबंधक व भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को स्पष्टीकरण किया गया है. जन शिकायत के सभी मामलों को जिलाधिकारी ने शून्य करने को कहा है. सेवा के अधिकार कानून के तहत प्रमाण पत्र आदि समय पर तैयार कर लोगों को देने के मामले में अधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि दिखलाने की अपील की है.
पटना उच्च न्यायालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय,मुख्यमंत्री कार्यालय,लोकायुक्त के साथ-साथ विधान मंडल में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी ससमय देने को कहा है. जिलाधिकारी सोमवार को अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे. बैठक के बारे में जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय में दायर सीडब्लूजेसी के कुछ मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए अभी तक तथ्य उपलब्ध नहीं कराने वाले बरबीघा के अंचलाधिकारी को फटकार लगायी.
बरबीघा चंचल का सात मामला अटका पड़ा है. इस मामले में जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को भी हस्तक्षेप करने को कहा है. जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री स्तर के जन शिकायत का सभी निष्पादन जिलाधिकारी के स्तर से भेजने की व्यवस्था करने को कहा है.
जन शिकायत के मामले में पुलिस का संबंधी मामले अधिक रहने के कारण जिलाधिकारी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को प्रत्येक सोमवार को होने वाली साप्ताहिक बैठक के निष्पादन के ब्योरे के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. बैठक में एसी-डीसी बिल, सरकारी सेवकों के सेवांत लाभ आदि के बारे में भी समीक्षा की गयी.
मुहिम. नये उत्पाद अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन, दी गयी जानकारी
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना दंडनीय
थानाध्यक्षों को नये संधोधित अधिनियम की धारा 53 का भी प्रयोग करने को कहा गया है. इस धारा के तहत सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन को दंडनीय किया गया है. साथ ही धारा 53 ख के तहत घर के अंदर शराब पीकर भी हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान के बारे में जानकारी दी गयी.
थानाध्यक्षों को देशी शराब के खिलाफ अभियान जारी रखने के अलावा दवा की दुकानों में खांसी की दवा बेनाड्रील आदि के बिक्री पर भी कड़ी नजर रखने को कहा गया है.
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