एक माह में पूरा करें कोर्ट का परिसीमन : डीजे

Updated at : 01 Feb 2016 3:55 AM (IST)
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एक माह में पूरा करें कोर्ट का परिसीमन : डीजे

नया जिला न्यायालय का भवन 15 दिनों में न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जायेगा शेखपुरा : जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने जिला प्रशासन से एक माह के अंदर सिविल कोर्ट की भूमि का परिसीमन कार्य पूरा करने को कहा है. जिला जज शनिवार को जिला विधिक मॉनीटरिंग सेल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे […]

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नया जिला न्यायालय का भवन 15 दिनों में न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जायेगा

शेखपुरा : जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने जिला प्रशासन से एक माह के अंदर सिविल कोर्ट की भूमि का परिसीमन कार्य पूरा करने को कहा है. जिला जज शनिवार को जिला विधिक मॉनीटरिंग सेल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह,
एसपी राजेंद्र कुमार भील सहित जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, एसपी राजेंद्र कुमार भील सहित जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी, सभी न्यायिक पदाधिकारी, लोक अभियोजक तथा जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह तथा महासचिव विपिन कुमार आदि मौजूद थे.
बैठक के बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव विपिन कुमार ने बताया कि बैठक में जानकारी दी गयी कि निर्माणाधीन नया जिला न्यायालय का भवन 15 दिनों में न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जायेगा तथा 20 दिनों में परिसीमन की औपचारिकता भी पूरा कर ली जायेगी तथा शेष बाउंडरी वॉल तथा मेन गेट भी इसी दौरान पूरा कर लिया जायेगा.
जिला न्यायालय को पूरी तरह ग्रीनी बेल्ट बनाने का भी फैसला लिया गया और सिविल कोर्ट तथा जिला जज न्यायालय की बाहरी दीवार के सटे सभी अतिक्रमण को तुरंत हटाने का निर्णय लिया गया. बैठक में जिला जज, प्रधान न्यायाधीश सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी और न्यायालय कर्मी के आवास निर्माण अब मटोखर दह पर कार्रवाई जायेगी.
इस संबंध में पहले के रैंगनिया मैदान में होनेवाले प्रस्तावित निर्माण को बदलते हुए एक नया प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है. बैठक में जिला जज ने रेकर्ड रूम के संधारण को लेकर जिला प्रशासन को खास ख्याल रखने को कहा है. साथ ही न्यायालय के कार्यों को सुगमता से संचालित करने तथा लोगों को न्याय उपलब्ध कराने को लेकर एसपी को समय पर सभी पुलिस कागजात तथा केस डायरी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ससमय न्यायालय को उपलब्ध कराने को कहा गया. बैठक में सिविल सर्जन को पीड़ित के जख्म प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर पुलिस को उपलब्ध कराने को कहा तथा बिना साक्ष्य इकट्ठा किये किसी को जेल न भेजने की सलाह भी दी गयी.
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