जानलेवा हमले में सात वर्ष की सजा

Updated at : 29 Mar 2014 6:28 AM (IST)
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जानलेवा हमले में सात वर्ष की सजा

डुमरा कोर्टः तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-दो राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने जानलेवा हमला के एक मामले में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अजय ठाकुर को सात वर्ष की सजा सुनाई है. कारावास के अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी तथा राशि के नहीं मिलने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना […]

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डुमरा कोर्टः तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-दो राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने जानलेवा हमला के एक मामले में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अजय ठाकुर को सात वर्ष की सजा सुनाई है. कारावास के अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी तथा राशि के नहीं मिलने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड.ेगा. उक्त मामले में अन्य आरोपित विजय ठाकुर, उमा कांत ठाकुर, देवन ठाकुर, राम लक्षण ठाकुर एवं बेबी देवी को तीन वर्ष कारावास तथा तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राधेश्याम सिंह ने पक्ष रखा.

बालक का अपहरण, मुकदमा

डुमरा कोर्ट. बेला थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी अख्तर अंसारी ने सीजेएम अवधेश कुमार दूबे की कोर्ट में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कराया है. मुकदमे में अपने चचेरे भाई 10 वर्षीय सज्जाद अंसारी को हत्या की नीयत से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए सौतेली मां सैमुन खातून, बशीर अंसारी, नगीना खातून, असलम अंसारी समेत छह को आरोपित किया है.

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