दूसरे अभियुक्त उमेश सिंह को तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड से किया दंडित प्रतिनिधि, सासाराम कोर्ट हत्या से जुड़े चार वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 12 के न्यायालय ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मामले में दोष सिद्ध दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त दिनेश सिंह निवासी बभनी, करगहर को सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही 80500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट ने मामले के दूसरे अभियुक्त उमेश सिंह को तीन वर्ष का सश्रम कारावास साथ ही 20500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है. दोनों अभियुक्त आपस में सहोदर भाई हैं. मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 397/ 2022 में चल रहा था. मामले की प्राथमिकी बभनी, करगहर निवासी मुकेश कुमार प्रजापति के लिखित प्राथमिकी के आधार पर करगहर थाना कांड संख्या 157/2021 में दर्ज हुई थी. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक धनजी तिवारी ने बताया कि उक्त घटना चार वर्ष पूर्व 27 जून 2021 की सुबह 7:30 बजे घटी थी, जब मामले का सूचक अपने घर से काम करने जा रहा था. तभी रास्ते में अभियुक्त उमेश सिंह सूचक को मिला तब सूचक ने अपने पूर्व में किये गये मजदूरी का बकाया 500 रुपये की मांग की, तो अभियुक्त उसके साथ गाली गलौज करने लगा व पैसा देने से इन्कार कर दिया. सूचक के बार-बार पैसा मांगने पर अभियुक्त बिगड़ गया व अपने भाई दिनेश सिंह के साथ मिलकर सूचक को दौड़ाते-दौड़ाते उसके घर तक ले गया, जहां बीच बचाव करने आये सूचक के चचेरे भाई देवेंद्र प्रजापति उर्फ भोला को दिनेश ने अपने हाथ में लिये देसी कट्टा से गोली मार दी थी. वहीं सूचक को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. गोली लगने से देवेंद्र प्रजापति उर्फ भोला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. कोर्ट ने इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य एवं दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्तों को सजा सुनायी है.
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