ePaper

एक सप्ताह के अंदर जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाएं डीएम : हाइकोर्ट

Updated at : 14 Aug 2024 9:42 PM (IST)
विज्ञापन
एक सप्ताह के अंदर जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाएं डीएम : हाइकोर्ट

बुधवार को पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजीव कुमार राय ने सारण जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपना फैसला दे दिया है.

विज्ञापन

छपरा. बुधवार को पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजीव कुमार राय ने सारण जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपना फैसला दे दिया है. निर्णय में कहा गया है की एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी सारण को जिला परिषद का विशेष बैठक बुलाना जरूरी है एवं उस बैठक में ही बहुमत के आधार पर अध्यक्ष का फैसला होगा. जानकारी हो कि पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष जयमित्रा देवी के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डीएम के द्वारा 30 जुलाई को बुलाई गयी विशेष बैठक पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. हाइकोर्ट ने दो टूक कहा था कि जब तक फाइनल जजमेंट सामने नहीं आ जाता, तब तक बैठक नहीं बुलाई जा सकती. फाइनल जजमेंट या ऑर्डर आने के बाद ही विशेष बैठक बुलायी जा सकती है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी हो कि 15 जनवरी 24 को सारण जिला परिषद की अध्यक्ष जयमित्रा देवी के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव कोरम के अभाव में गिर गया था. चार जनवरी को 17 जिला पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन 15 जनवरी को बुलाई गयी विशेष बैठक में अध्यक्ष समेत मात्र छह पार्षद ही उपस्थित हो सके. उससे अविश्वास प्रस्ताव पर न बहस हुई और न ही वोटिंग कराया गया. इस विशेष बैठक की अध्यक्षता इसुआपुर से जिला पार्षद छविनाथ सिंह ने की थी. उसमें बैठक के लिए 25 जिला पार्षद होना अनिवार्य बताते हुए 25 में से सिर्फ छह सदस्य के उपस्थित होने पर जिला परिषद अध्यक्ष पर लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था.

हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था

अविश्वास प्रस्ताव में नियम का पालन नहीं करने की शिकायत करते हुए कुछ जिला पार्षदों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था. अविश्वास प्रस्ताव में नियम का पालन नहीं करने की याचिका बिहार के अनेक जिलों से भी दायर हुई थी. इस पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन के एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव के दिन सदन में जितने सदस्य उपस्थित होंगे, उन्हीं के बीच वोटिंग के द्वारा बहुमत साबित करना है. इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या नहीं देखनी है. इसके बाद कोर्ट का फाइनल रिजल्ट आ गया है. इस आदेश में एक सप्ताह के अंदर जिला परिषद बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने का आदेश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन