पंचायत चुनाव. नामांकन स्थल के पांच सौ मीटर की दूरी तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

Published at :01 Mar 2016 4:42 AM (IST)
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पंचायत चुनाव. नामांकन स्थल के पांच सौ मीटर की दूरी तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

मांझी-रिविलगंज में नामांकन कल से पंचायत चुनाव की तैयारी चरम पर है. दो मार्च से पहले चरण का नामांकन शुरू हो जायेगा. 10 चरणों में जिले में चुनाव होना है. डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आचार संहिता का अनुपालन सख्ती से करने का निर्देश दिया है. सभी स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही […]

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मांझी-रिविलगंज में नामांकन कल से

पंचायत चुनाव की तैयारी चरम पर है. दो मार्च से पहले चरण का नामांकन शुरू हो जायेगा. 10 चरणों में जिले में चुनाव होना है. डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आचार संहिता का अनुपालन सख्ती से करने का निर्देश दिया है.
सभी स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है. नामांकन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा खयाल रखा जा रहा है.
छपरा (सदर) : आगामी पंचायत निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले में अधिसूचना की तिथि से ही धारा 144 लागू हो गयी है. 60 दिनों तक चलनेवाली धारा 144 के तहत आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए डीएम ने सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में जिन प्रखंड कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था की गयी है, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो.
पदधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश
सभी मंत्री, संसद सदस्य या अन्य पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे
किसी भी रूप में किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा या आश्वासन पर रोक
किसी भी परियोजना या योजना के शिलान्यास पर रोक
सड़कों के निर्माण, पेयजल आदि व्यवस्था के आश्वासन पर रोक
किसी प्रत्याशी, मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में अपनी हैसियत के सिवाय प्रवेश पर रोक
विश्राम गृह, डाकबंगला के उपयोग की अनुमति सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्षता के आधार पर करायी जायेगी
सरकारी संसाधनों यथा टेलीफोन या सरकारी कर्मचारियों का उपयोग किसी उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जायेगा
सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए अनुमति देने में भेदभव पर पूर्णत: रोक
चुनाव के समय जो भी सभा आयोजित होगी, उसमें सरकारी व्यय पर पूरी तरह होगी रोक
इन पर नहीं रहेगी रोक
पंचायत चुनाव के दौरान ऐसी योजनाएं, जो पूर्व से स्वीकृत हैं
केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं
एनएच तथा एसएच के मुख्य पथों पर कार्य कराने में रोक नहीं
इंदिरा आवास के कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं
मनरेगा के तहत पूर्व से चल रहीं योजनाओं के कार्यान्वयन पर पाबंदी नहीं
सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर पाबंदी नहीं
एमपी-एमएलए की निधि से स्वीकृत योजनाओं पर कोई पाबंदी नहीं
विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या निस्तारण पर रोक नहीं
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