पुलिस सात दिनों में दे डायरी

Published at :28 Feb 2016 3:29 AM (IST)
विज्ञापन
पुलिस सात दिनों में दे डायरी

जिला जज की अध्यक्षता में आयोजित की गयीं दो बैठकें लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय प्रकोष्ट में शनिवार को दो अहम बैठक हुई. जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. जिला जज कार्यालय प्रकोष्ट में जहां निगरानी समिति की बैठक हुई वहीं जिला विधिक […]

विज्ञापन

जिला जज की अध्यक्षता में आयोजित की गयीं दो बैठकें

लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय
छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय प्रकोष्ट में शनिवार को दो अहम बैठक हुई. जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. जिला जज कार्यालय प्रकोष्ट में जहां निगरानी समिति की बैठक हुई वहीं जिला विधिक मोनेटरिंग सेल की बैठक सभा भवन में संपन्न हुई. निगरानी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिला जज के कार्यालय के बाहर एक शिकायत पेटिका लगायी जाये ताकि विधिमंडल के अधिवक्ता तथा मामलो के पक्षकारों द्वारा उसमें अपनी शिकयते डाली जा सकें.
ताकि उन शिकायतों पर अगली बैठक में विचार किया जायेगा. वहीं यह भी निर्णय लिया गया कि लोक अभियोजक द्वारा मांगे गये कांड दैनिकी को पुलिस द्वारा सात दिनों के अंदर कोर्ट को समर्पित किया जाये. जिसमें आवश्यकता अनुसार जख्म प्रतिवेदन भी संलग्न हो. उक्त निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में लिया गया है.
वहीं दूसरी बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर एक टीम गठित की गयी जिसमें सदस्य के रूप में सब जज-2, सीजेएम और अपर जिला समहर्ता शामिल होंगे. उक्त टीम द्वारा न्यायालय परिसर में स्थित न्यायिक पदाधिकारियों के चैम्बर तथा आवास के अलावे बाहरी परिसर में स्थित नाला, शौचालय, विद्युत, सड़क के साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर चाहरदिवारी का निर्माण एवं मरम्मत आदि के कार्यों की समीक्षा की जायेगी. बैठक में डीएम, एसपी, सिविल सर्जन, जेल अधीक्षक, नप के कार्यपालक पदाधिकारी, लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता, एसडीपीओ, जिला अभियोजन पदाधिकारी तथा विधि मंडल के अध्यक्ष व महामंत्री उपस्थित थे.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन