डाकघर फर्जीवाड़ा मामले में जमानत खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :26 Feb 2016 11:58 PM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : डाकघर के पोस्टल अभिकर्ता द्वारा डाककर्मियों की मिलीभगत से एक ग्राहक का लाखों यपये गबन कर लिये जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये डाक कर्मी की अग्रिम जमानत आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने अभियुक्त नागेंद्र श्याम की याचिका को […]
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छपरा (कोर्ट) : डाकघर के पोस्टल अभिकर्ता द्वारा डाककर्मियों की मिलीभगत से एक ग्राहक का लाखों यपये गबन कर लिये जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये डाक कर्मी की अग्रिम जमानत आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने अभियुक्त नागेंद्र श्याम की याचिका को खारिज किया है. गौरतलब है कि खैरा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी जगलाल पंडित ने अभिकर्ता इंद्रदेव प्रसाद को
एमआइएस के तहत तीन बार में
साढे चार लाख रूपये दिये. इसमें अभिकर्ता ने डाक कर्मियों से मिलीभगत कर तीन लाख रुपये जमा नहीं किये और उसे दो वर्षों तक दौड़ाता रहा. थक हार कर उसने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया.
इस पर कोर्ट के आदेश पर नगर थाना कांड संख्या 73/16 में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्राथमिकी में वादी ने उपरोक्त के अलावा अभिकर्ता तथा प्रधान डाकघर के तत्कालीन सहायक राजकुमार, तत्कालीन लिपिक विनोद कुमार सिंह को अभियुक्त बनाया था.
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