सोनपुर डीआरएम को मिली अग्रिम जमानत

Published at :16 Jan 2016 6:42 PM (IST)
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सोनपुर डीआरएम को मिली अग्रिम जमानत

सोनपुर डीआरएम को मिली अग्रिम जमानत छपरा (कोर्ट). सोनपुर रेल मंडल प्रबंधक द्वारा दाखिल किये गये दो अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने स्वीकार कर लिया है. शनिवार को जिला जज ने प्रबंधक मनोज अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका संख्या 128/16 और 137/16 पर सुनवाई करते हुए दोनों याचिका को […]

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सोनपुर डीआरएम को मिली अग्रिम जमानत छपरा (कोर्ट). सोनपुर रेल मंडल प्रबंधक द्वारा दाखिल किये गये दो अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने स्वीकार कर लिया है. शनिवार को जिला जज ने प्रबंधक मनोज अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका संख्या 128/16 और 137/16 पर सुनवाई करते हुए दोनों याचिका को स्वीकार कर लिया है तथा जमानदारों द्वारा वैद्य पत्र भरवा जमानत देने का आदेश दिया है. डीआरएम श्री अग्रवाल पर अधिवक्ता रमेश रंजन ने कुरसी तोड़ने दुर्व्यवहार करने व नकद राशि उठा लेने का एक मामला रेल थाना कांड संख्या 48‍/15 में दर्ज कराया था. वहीं दूसरा मामला रेल परिसर में अवस्थित सुधा पार्लर के संचालक राहुल कुमार सिंह ने रेल थाना कांड संख्या 68/15 में दर्ज कराते हुए डीआरएम पर गाली-गलौज करने, दूध के पैकेट को नष्ट करने तथा नगद राशि छिन लेने का आरोप लगाया था. जिला जज ने दोनों ही मामलों में प्रत्येक में दस-दस हजार के दो जमानतदारों द्वारा बंध पत्र भरने के उपरांत जमानत दिये जाने का आदेश दिया है.

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