दहेज हत्या में ससुर दोषी करार

दहेज हत्या में ससुर दोषी करार छपरा (कोर्ट). दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर ससुरालवालों द्वारा एक विवाहिता की हत्या कर शव को गायब कर दिये जाने के मामले में आरोपित ससुर को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम मो नईमुल्ला ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 107/2000 […]
दहेज हत्या में ससुर दोषी करार छपरा (कोर्ट). दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर ससुरालवालों द्वारा एक विवाहिता की हत्या कर शव को गायब कर दिये जाने के मामले में आरोपित ससुर को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम मो नईमुल्ला ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 107/2000 के आरोपित इसी थाना क्षेत्र के मोथहा निवासी बुद्ध राम पांडेय को दोषी करार दिया है तथा आरोपित को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया. बताते चलें कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के नेथुआ निवासी प्रहलाद सिंह ने मढ़ौरा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपनी बहन ऋतु देवी के ससुर बुद्ध पांडेय, उनकी पत्नी, रामपति देवी समेत दो पुत्रियां को नामजद अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा था कि उसकी बहन को ससुरालवालों द्वारा दहेज में राजदूत मोटरसाइकिल नहीं लाने पर बहुत प्रताड़ित किया गया और अंत में उसे जला कर मार डाला व शव को गायब कर दिया गया.
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