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भ्रूण लिंग परीक्षण करनेवालों पर कसेगी नकेल

भ्रूण लिंग परीक्षण करनेवालों पर कसेगी नकेलएक दिवसीय कार्यशाला में चिकित्सा पदाधिकारियों, स्वास्थ्य प्रबंधकों को किया गया प्रशिक्षित नोट : 14 सीएचपी 1, कैप्प्शन: कार्यशाला में उपस्थित वक्तासंवाददाता, छपरा (सारण)प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण करनेवालों के खिलाफ चलेगा छापेमारी अभियान. अल्ट्रासाउंड सेंटरों की होगी जांच. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. […]

भ्रूण लिंग परीक्षण करनेवालों पर कसेगी नकेलएक दिवसीय कार्यशाला में चिकित्सा पदाधिकारियों, स्वास्थ्य प्रबंधकों को किया गया प्रशिक्षित नोट : 14 सीएचपी 1, कैप्प्शन: कार्यशाला में उपस्थित वक्तासंवाददाता, छपरा (सारण)प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण करनेवालों के खिलाफ चलेगा छापेमारी अभियान. अल्ट्रासाउंड सेंटरों की होगी जांच. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य प्रबंधक अल्ट्रा साउंड सेंटरों के संचालकों को नियमों के प्रति जागरूक करेंगे. स्त्री रोग विशेषज्ञों को भी आगाह करेंगे कि अल्ट्रा साउंड के मरीजों को परामर्श देते समय पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.दिया गया प्रशिक्षणसदर अस्पताल के क्षेत्रीय जांच घर में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से गुरुवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें जिले के सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों, स्वास्थ्य प्रबंधकों, जिलास्तरीय चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया. कार्यशाला में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों, महत्वों तथा उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और इसके अनुपालन में चिकित्सकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया. कार्यशाला में सिविल सर्जन डॉ निर्मल कुमार, उपाधीक्षक डॉ शंभुनाथ सिंह, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ बीके श्रीवास्तव, डीपीएम धीरज कुमार, डीपीसी रमेश चंद्र, जिला लेखा प्रबंधक नवीन प्रकाश, डॉ ज्योत्सना शरण, गौरव कुमार आदि ने भाग लिया.क्या है उद्देश्यपीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के बारे में आमजनों को जागरूक करनाअल्ट्रासाउंड सेंटरों पर भ्रूण लिंग परीक्षण को रोकनाभ्रूण लिंग परीक्षण करना, कराना तथा कराये की सलाह देना कानूनन अपराध है, यह आम लोगों को बताना अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर निर्धारित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनाअल्ट्रासाउंड सेंटरों पर पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का वर्णन करनाभ्रूण लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है, लिखा हुआ साइन बोर्ड लगाना अल्ट्रासाउंड सेंटरों की मॉनीटरिंग करना और जांच कराना क्या है प्रावधानअल्ट्रासाउंड सेंटरों पर प्रसव पूर्ण भ्रूण लिंग परीक्षण करते पकड़े जाने पर अर्थदंड तथा कारावास की सजा का प्रावधान हैइस तरह के मामले में संचालकों को तत्काल गिरफ्तार करने का प्रावधान हैलाइसेंस को रद्द करने का आदेश हैदोषी की मशीन को भी जब्त करना हैभ्रूण लिंग परीक्षण कराने तथा कराने के लिए दबाव डालनेवाले, प्रेरित करनेवालों को भी गिरफ्तार करने का प्रावधान हैइसका करना है पालनअल्ट्रासाउंड सेंटरों पर स्त्री रोग विशेषज्ञ, टेक्निशियन का रहना आवश्यक है.शौचालय की सुविधा.निर्धारित दर तालिकाचिकित्सक के नाम, योग्यता का बोर्डपीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की पुस्तिकाजांच कराने के लिए संधारण पंजीक्या कहते हैं अधिकारीपीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का अनुपालन सुनश्चित करने, उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा आम अवाम को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.डॉ निर्मल कुमारसिविल सर्जन, छपरा

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