साक्ष्य के लिए गवाह को प्रस्तुत करें थानाध्यक्ष
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Jun 2015 10:26 AM (IST)
विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : शहर के विंध्यावासिनी भवन में चार वर्ष पूर्व हुए तीहरे हत्याकांड मामले में न्यायालय ने गवाह को प्रस्तुत कराने का आदेश संबंधित थानाध्यक्ष को दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने तीहरे हत्याकांड में दर्ज नगर थाना कांड संख्या 154/11 के सत्रवाद संख्या 107ए/11 में […]
विज्ञापन
छपरा (कोर्ट) : शहर के विंध्यावासिनी भवन में चार वर्ष पूर्व हुए तीहरे हत्याकांड मामले में न्यायालय ने गवाह को प्रस्तुत कराने का आदेश संबंधित थानाध्यक्ष को दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने तीहरे हत्याकांड में दर्ज नगर थाना कांड संख्या 154/11 के सत्रवाद संख्या 107ए/11 में साक्ष्य के लिए गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत कराने का आदेश संबंधित थानाध्यक्ष को दिया है.
ज्ञात हो कि 20 जुलाई, 2011 को नगर थाना क्षेत्र के विंध्यवासिनी भवन में अपराधियों द्वारा मणिभूषण सिंह समेत तीन लोगों की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक मणिभूषण के भाई शशि भूषण सिंह ने अविनाश राय, निलेश राय और महेश राय समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
ज्ञात हो कि इसी मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट में पहुंचे मंजीत सिंह और शशिभूषण सिंह पर बमों से हमला किया गया था, जिसमें दोनों बाल-बाल बचे थे. इस मामले में भी शशिभूषण सिंह के नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त के अलावा अन्य को आरोपित बनाया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










