पांच आरोपितों को रिमांड पर लेने का आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :21 Apr 2015 12:00 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष संजय तिवारी की गोली मार कर हत्या कर देने व सरकारी पिस्तौल लूट लेने के मामले में मंडल कारा में बंद पांच आरोपितों को रिमांड पर लेने का न्यायालय ने आदेश दिया है. इसुआपुर के थानाध्यक्ष मनीष कुमार के आवेदन पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने उक्त […]
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छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष संजय तिवारी की गोली मार कर हत्या कर देने व सरकारी पिस्तौल लूट लेने के मामले में मंडल कारा में बंद पांच आरोपितों को रिमांड पर लेने का न्यायालय ने आदेश दिया है.
इसुआपुर के थानाध्यक्ष मनीष कुमार के आवेदन पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने उक्त आदेश दिया है. न्यायिक दंडाधिकारी ने जिन आरोपितों को रिमांड पर लेने का आदेश दिया है. उनमें इसुआपुर थाना क्षेत्र के गंगोई निवासी रिकेश कुमार सिंह उर्फ लव, राजन कुमार सिंह उर्फ कुश के अलावे आता नगर, निवासी रवि रंजन सिंह उर्फ कल्लू तथा परसा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी मुन्ना चौबे उर्फ मुन्ना बाबा और भेल्दी थाना क्षेत्र के जोगनी परसा निवासी विजय सिंह उर्फ अलगु सिंह शामिल हैं.
न्यायिक पदाधिकारी ने पांचों को रिमांड पर देने तथा इनकी अगली पेशी चार मई को निर्धारित की है. बताते चलें कि दारोगा की हत्या के उपरांत टेक्नीकल सेल द्वारा अनुसंधान थाने में कांड संख्या 146/14 में नीरज कुमार द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया था, उसी में पूछताछ किये जाने के उद्देश्य से उपरोक्त पांचों को रिमांड पर लिये जाने का आग्रह थानाध्यक्ष द्वारा किया गया था, जिस विचार करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है.
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