पांच आरोपितों को रिमांड पर लेने का आदेश

Published at :21 Apr 2015 12:00 AM (IST)
विज्ञापन
पांच आरोपितों को रिमांड पर लेने का आदेश

छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष संजय तिवारी की गोली मार कर हत्या कर देने व सरकारी पिस्तौल लूट लेने के मामले में मंडल कारा में बंद पांच आरोपितों को रिमांड पर लेने का न्यायालय ने आदेश दिया है. इसुआपुर के थानाध्यक्ष मनीष कुमार के आवेदन पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने उक्त […]

विज्ञापन
छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष संजय तिवारी की गोली मार कर हत्या कर देने व सरकारी पिस्तौल लूट लेने के मामले में मंडल कारा में बंद पांच आरोपितों को रिमांड पर लेने का न्यायालय ने आदेश दिया है.
इसुआपुर के थानाध्यक्ष मनीष कुमार के आवेदन पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने उक्त आदेश दिया है. न्यायिक दंडाधिकारी ने जिन आरोपितों को रिमांड पर लेने का आदेश दिया है. उनमें इसुआपुर थाना क्षेत्र के गंगोई निवासी रिकेश कुमार सिंह उर्फ लव, राजन कुमार सिंह उर्फ कुश के अलावे आता नगर, निवासी रवि रंजन सिंह उर्फ कल्लू तथा परसा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी मुन्ना चौबे उर्फ मुन्ना बाबा और भेल्दी थाना क्षेत्र के जोगनी परसा निवासी विजय सिंह उर्फ अलगु सिंह शामिल हैं.
न्यायिक पदाधिकारी ने पांचों को रिमांड पर देने तथा इनकी अगली पेशी चार मई को निर्धारित की है. बताते चलें कि दारोगा की हत्या के उपरांत टेक्नीकल सेल द्वारा अनुसंधान थाने में कांड संख्या 146/14 में नीरज कुमार द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया था, उसी में पूछताछ किये जाने के उद्देश्य से उपरोक्त पांचों को रिमांड पर लिये जाने का आग्रह थानाध्यक्ष द्वारा किया गया था, जिस विचार करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन