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अधिवक्ता की जमानत मंजूर

छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय परिसर में 19 सितंबर को अपराधियों द्वारा किये गये बम विस्फोट मामले में बनाये गये तीन अभियुक्तों में एक की जमानत को जिला जज ने स्वीकृत कर लिया है जबकि अन्य दो की याचिका को खारिज किये जाने का आदेश दिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने […]

छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय परिसर में 19 सितंबर को अपराधियों द्वारा किये गये बम विस्फोट मामले में बनाये गये तीन अभियुक्तों में एक की जमानत को जिला जज ने स्वीकृत कर लिया है जबकि अन्य दो की याचिका को खारिज किये जाने का आदेश दिया है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने बम विस्फोट मामले के अभियुक्तों में व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार राय के अलावा अवतार नगर थाना क्षेत्र के बनवारी बसंत निवासी लक्ष्मण राय और झौवा बसंत निवासी सुजीत कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को ही सुनवाई पूरी कर ली थी और शुक्रवार को निर्णय सुनाने का आदेश दिया था.
शशिभूषण सिंह के बयान पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी : न्यायाधीश ने तीनों आवेदकों में जहां अधिवक्ता ब्रजेश राय की याचिका संख्या 2386/14 को स्वीकृत कर लिया है, वहीं बाकी दोनों में लक्ष्मण राय के 2602/14 को खारिज किये जाने का आदेश दिया है. बताते चलें कि कुछ अपराधियों द्वारा न्यायालय परिसर में बम विस्फोट कर शहर में हुए तिहरे हत्याकांड के सूचक शशिभूषण सिंह तथा गवाह मंजीत सिंह की हत्या का प्रयास किया गया था. उक्त घटना में शशिभूषण जख्मी हो गया था. उसके बयान के आधार पर नगर थाने में कांड संख्या 277/14 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
जिसमें उपरोक्त तीनों समेत 11 को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद छापेमारी कर चार नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया था, जिन सभी की जमानत याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है. जिला जज द्वारा अधिवक्ता के जमानत आवेदन को स्वीकार कर लिये जाने से अधिवक्ताओं में हर्ष व्याप्त था.

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