छपरा(कोर्ट) : आभूषण दुकान को बंद कर बाइक से घर आ रहे एक स्वर्ण व्यवसायी का रास्ते से अपहरण कर लिये जाने के मामले के दो आरोपितों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला मकेर थाना क्षेत्र के पीर मकेर निवासी व्यवसायी दीपक कुमार सोनी का है. जिसे अंतरजिला गिरोह के अपराधियों ने तीन वर्ष सात माह पूर्व एक करोड़ की फिरौती के लिए उसका 18 नवंबर, 2014 को अपहरण कर लिया था. शनिवार को एडीजे नवम उदय कुमार उपाध्याय ने मामले के सत्रवाद 386/15 में अंतिम सुनवाई की. सरकार की ओर से एपीपी हरेश्वर कुमार सिंह व सहायक समीर मिश्रा ने बहस करते हुए आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने का आग्रह किया.
वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने का अनुरोध किया. न्यायधीश ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद दोनों आरोपित वैशाली जिला व थाना के फुलार निवासी श्रीनाथ पाठक उर्फ राणा और मुजफ्फरपुर सरैया थाना क्षेत्र के रमदौली मरवा निवासी अवधेश पाठक को भादवि की धारा 364 ए में आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माना, जिसे नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि अपहृत के पिता भरत साह ने 19 नवंबर 2014 को अपने पुत्र दीपक कुमार सोनी का अपहरण कर लिये जाने की एक प्राथमिकी परसा थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज करायी थी.