Samastipur News:उजियारपुर एसएचओ आईओ को सदेह उपस्थित होने का निर्देश

Published by : ABHAY KUMAR Updated At : 04 Sep 2025 6:46 PM

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पुलिस पदाधिकारी जमानत की सुनवाई के सिलसिले में ससमय केस डायरी समर्पित नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है.

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Samastipur News: दलसिंहसराय : इन दिनों उच्च न्यायालय पटना एवं गृह विभाग के सख्त निर्देश के बावजूद भी पुलिस पदाधिकारी जमानत की सुनवाई के सिलसिले में ससमय केस डायरी समर्पित नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है. मामले के संबंध में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय में पदस्थापित एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि उजियारपुर थाना कांड सं0 133/2025 से संबंधित एबीपी नंबर 1581/2025 के अभियुक्त नीतीश गिरी, सकिन्द्र गिरी, गणेश गिरी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा 3 जुलाई 2025 को ही केस के अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की गई. आगे एपीपी ने बताया की उन्होंने खुद भी मोबाइल कॉल एवं वाट्सऐप के माध्यम उजियारपुर एसएचओ एवं कांड के आईओ को अविलम्ब केस डायरी समर्पित करने का अनुरोध किया बावजूद कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर महीने बीतने पर भी कोर्ट को डायरी नहीं सौंपा गया. आगे एपीपी ने बताया कि लगभग दर्जन से अधिक बीपी, एबीपी की सुनवाई के लिए संबंधित केस की डायरी संबंधित अनुसंधानकर्ता समेत एसएचओ से लगातार मांगी जा रही है. जिस कारण बीपी,एबीपी लंबित चला आ रहा है. एपीपी ने बताया कि गुरुवार को न्यायालय ने ससमय संबंधित केस डायरी ससमय समर्पित नहीं करने को लेकर उजियारपुर थाना के एसएचओ एवं कांड के आईओ को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया है.

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