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Samastipur News:बाल विवाह के अभियुक्त को मिली सजा

Updated at : 07 Nov 2025 6:20 PM (IST)
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Samastipur News:बाल विवाह के अभियुक्त को मिली सजा

अनन्य विशेष न्यायालय, रेप एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश डॉ. किशोर कुणाल ने बाल विवाह के दोषी को डेढ़ वर्ष की सजा सुनायी है.

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Samastipur News:समस्तीपुर : अनन्य विशेष न्यायालय, रेप एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश डॉ. किशोर कुणाल ने बाल विवाह के दोषी को डेढ़ वर्ष की सजा सुनायी है. सजायाप्ता प्रवीण कुमार है. इन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 के तहत दोषी पाते हुये काराग्रस्त अवधि डेढ़ वर्ष की सजा सुनायी गयी है. पीड़िता की मां ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री को भगाकर शादी कर लेने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पंकज कुमार देव ने दस साक्षियों की गवाही करायी थी. बलात्कार की भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जेल में रहते हुए अभियुक्त का विचारण किया गया. पीड़िता और अभियुक्त की शादी हो जाने के कारण गवाहों ने बलात्कार की घटना का समर्थन नहीं किया. बचाव पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता कृष्णा राज थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GIRIJA NANDAN SHARMA

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