मतगणना में बराबर मत आने पर लॉटरी से होगा फैसला

Published at :19 May 2016 5:26 AM (IST)
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मतगणना में बराबर मत आने पर लॉटरी से होगा फैसला

समस्तीपुर : पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिये अगर कोई दो प्रत्याशी को समान मिलते हैं तो परिणाम लॉटरी से तय किया जायेगा. बराबर मत आने की स्थिति में लॉटरी ही प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगी. समाहणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण देते हुए यह जानकारी दी गयी. प्रशिक्षण […]

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समस्तीपुर : पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिये अगर कोई दो प्रत्याशी को समान मिलते हैं तो परिणाम लॉटरी से तय किया जायेगा. बराबर मत आने की स्थिति में लॉटरी ही प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगी. समाहणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण देते हुए यह जानकारी दी गयी.

प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि मतगणना पूरी पार्दशिता के साथ होनी चाहिए. प्रत्येक मतगणना कर्मी मतगणना से संबंधित बारिकियों को समझें. इससे साफ व स्वच्छ तरीके से पंचायत चुनाव की मतगणना हो सके. सत्र को संबोधित करते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी अरविंद कुमार व उपनिर्वाचन पदाधिकारी सोहैल अहमद ने कर्मियों को प्रशिक्षण देते हुए मतगणना की सभी बारिकियों को समझाया. इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर मुकेश कुमार ने बताया कि मतगणना के दौरान प्रत्येक टेबुल पर एक पर्यवेक्षक व पांच मतगणना सहायकों की तैनाती की जायेगी.

प्रथम पंचायत के प्रथम मतदान केंद्र से शुरू होगी मतगणना
प्रशिक्षण सत्र में बताया गया कि किसी भी प्रखंड में मतगणना की शुरुआत वहां के प्रथम पंचायत के प्रथम मतदान केंद्र से शुरू होगी. मतपत्रों की छटनी की जायेगी. इसके बाद मतपत्र लेखा से मिलान होगा. इसके बाद पदवार मतपत्रों की छंटनी कर पचास पचास का बंडल बनाया जायेगा. संदेहास्पद मतपत्रों का बंडल अलग कर एआरओ के टेबुल पर दिया जायेगा. प्रत्याक्षेपित मतपत्रों पर उनके कारणों को लिखना, फिर विधिमान्य मतपत्रों की गिनती कर ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच पद के लिए प्रपत्र 19 एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं जिला परिषद सदस्य के लिए प्रपत्र 20 में संधारित किया जायेगा. एआरओ के टेबुल पर प्रपत्र 21 का संधारण कर अधिकतम विधिमान्य मत पाने वाले अभ्यर्थी का परिणाम प्राप्त कर प्रपत्र 22 में आरओ की ओर से निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जायेंगे. जिला परिषद सदस्य की स्थिति में प्राधि़त पदाधिकारी की ओर से प्राप्त प्रपत्र 20 को आरओ को दिया जाएगा. प्रपत्र 21 का
संधारण कर परिणाम घोषित कर
प्रपत्र 22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र
दिया जाना है. इस अवसर पर मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति प्रपत्र 12 में प्रत्याशी या उनके चुनाव ऐजंेट द्वारा किया जायेगा.
रंगवार मतपत्र
ग्राम पंचायत सदस्य सादे कागज पर काले रंग से मुद्रित
ग्राम कचहरी के पंच पीले कागज पर काले रंग से मुद्रित
पंचायत समिति सदस्य सादे कागज पर निला रंग से मुद्रित
ग्राम पंचायत के मुखिया सादे कागज पर हरा रंग से मुद्रित
ग्राम कचहरी के सरपंच सादे कागज पर कत्थई रंग से मुद्रित
जिला परिषद सदस्य सादे कागज पर लाल रंग से मुद्रित
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