गैरइरादतन हत्या में आठ वर्ष का कारावास

Published at :05 May 2016 4:58 AM (IST)
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गैरइरादतन हत्या में आठ वर्ष का कारावास

सजायाफ्ता लोगों में पति-पत्नी भी शामिल घटना के बावत वर्ष 14 में दर्ज हुआ था मामला समस्तीपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश ने सत्रवाद संख्या 124/15 की बुधवार को सुनवाई करते हुए तीन लोगों को गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए आठ-आठ वर्ष कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही सभी सजायाफ्ता […]

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सजायाफ्ता लोगों में पति-पत्नी भी शामिल

घटना के बावत वर्ष 14 में दर्ज हुआ था मामला
समस्तीपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश ने सत्रवाद संख्या 124/15 की बुधवार को सुनवाई करते हुए तीन लोगों को गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए आठ-आठ वर्ष कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही सभी सजायाफ्ता को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी है.
राशि नहीं जमा करने पर दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. सजायाफ्ता लोगों में वारिसनगर के मथुरापुर ओपी के मथुरापुर गांव निवासी अवधेश महतो, राम प्रवेश महतो व उषा देवी शामिल हैं. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूचक जितेंद्र कुमार महतो ने गत तीन नवंबर 2014 को वारिसनगर थाना कांड संख्या 261/14 दर्ज कराया था. इसमें सूचक ने अपने पिता राजेश्वर महतो की हत्या का आरोप लगाया था.
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