दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Published at :26 Apr 2016 4:14 AM (IST)
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दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में एक महिला की हुई थी हत्या आजीवन कारावास के साथ दोनों को 25-25 हजार का लगा अर्थदंड समस्तीपुर : जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में चार साल पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले में सोमवार को सजा सुना दी गयी. इस मामले के दो आरोपियों श्याम ठाकुर एवं पवन […]

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दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में एक महिला की हुई थी हत्या

आजीवन कारावास के साथ दोनों को 25-25 हजार का लगा अर्थदंड
समस्तीपुर : जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में चार साल पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले में सोमवार को सजा सुना दी गयी. इस मामले के दो आरोपियों श्याम ठाकुर एवं पवन पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.
दोनों आरोपित दलसिंहसराय के पगड़ा गांव के रहने वाले बताये जाते हैं. सोमवार को द्वितीय सत्र न्यायाधीश मो. इरशाद अली ने हत्या एवं जानलेवा हमला के इस मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ दोनों को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा दोनों आरोपियों को भुगतनी पड़ेगी.
साथ ही धारा 307/34 में आठ वर्ष की सजा एवं 15-15 हजार रुपये की अर्थदंड सुनायी गयी है. 15 हजार रुपये नहीं देने पर चाह माह की अतिरिक्त सजा होगी. जानकारी के मुताबिक सूचक राजेंद्र पासवान ने दलसिंहसराय थाना में कांड संख्या 56/12 दर्ज काराया था.
इस घटना में उक्त दोनों आरोपियों को नामजद किया गया था. आरोप था कि अारोपियों ने चानो देवी की हत्या की साथ ही साथ ललन पासवान पर जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था.
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