दो अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का कारावास

Published at :14 Apr 2016 3:08 AM (IST)
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दो अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का कारावास

डकैती व हत्या की योजना बनाने एवं पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोनों पर सािबत हुआ दोष समस्तीपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश ने बुधवार को सत्र वाद संख्या 303/2015 की सुनवाई करते हुए इसमें दोषी पाये गये पूसा थाना क्षेत्र के मोरसंड निवासी संजय दास एवं मो. सयूम को […]

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डकैती व हत्या की योजना बनाने एवं पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोनों पर सािबत हुआ दोष

समस्तीपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश ने बुधवार को सत्र वाद संख्या 303/2015 की सुनवाई करते हुए इसमें दोषी पाये गये पूसा थाना क्षेत्र के मोरसंड निवासी संजय दास एवं मो. सयूम को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 19 जनवरी 2015 को पूसा के तत्कालीन थानाध्यक्ष शैलेश कुमार झा ने पुलिस बल के साथ छापेमारी कर एक तारी दुकान में बैठकर डकैती एवं हत्या की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के समय इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर हत्या का प्रयास भी किया था.
इसी कांड में दोषी पाते हुए इन अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी है. न्यायालय की भादवी की धारा 353 में एक -एक वर्ष, धारा 307 में पांच-पांच वर्ष एवं पांच-पांच हजार रुपया, धारा 400 में सात-सात वर्ष एवं धारा 25 (1बी) ए में दो वर्ष एवं दो-दो हजार रुपये, धारा 26 आर्म्स एक्ट में दो-दो वर्ष तथा धारा 27 आर्म्स एक्ट में तीन-तीन वर्ष एवं दो-दो हजार रुपये अथदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड नहीं देने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में अभियोजन पक्ष से पंकज कुमार देव एवं बचाव पक्ष से रंजनी रंजन ने अपना-अपना पक्ष रखा.
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