मतदाता सूची में सुधार को बढ़ा दायरा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 May 2015 1:18 AM
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समस्तीपुर : विधानसभा चुनाव को ले मतदाता सूची में सुधार की प्रशासनिक कवायद जारी है़ मतदाता के प्रारूप के प्रकाशन के बाद अब सूची में सुधार कार्य तेज किया गया है़ आगामी 15 मई से 13 जून तक नाम जोड़ने व हटाने के लिए दावा व आपत्ति लिए जायेंग़े इस दौरान प्रपत्र सात व आठ […]
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समस्तीपुर : विधानसभा चुनाव को ले मतदाता सूची में सुधार की प्रशासनिक कवायद जारी है़ मतदाता के प्रारूप के प्रकाशन के बाद अब सूची में सुधार कार्य तेज किया गया है़ आगामी 15 मई से 13 जून तक नाम जोड़ने व हटाने के लिए दावा व आपत्ति लिए जायेंग़े इस दौरान प्रपत्र सात व आठ भरकर बीएलओ के पास जमा कराया जायेगा़ इधर भारत निर्वाचन आयोग ने बीएलओ के अधिकार में वृद्धि करते हुए स्व निर्णय से सूची बनाने को ले अधिकृत किया है़
इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजकर कहा गया है कि अब बीएलओ फार्म सात व आठ की प्रतीक्षा नहीं करेंग़े उन्हें स्वनिर्णय से यह फैसला करना होगा कि किसका नाम हटाना है और किसका नाम जोड़ना है़ अगर उनकी नजर में इस प्रकार का मतदाता नजर आ रहा है तो वे इसकी सूची बनाकर देंग़े उनकी अनुशंसा के आधार पर मतदाता सूची में सुधार किया जायेगा़ कहा गया कि वैसे मतदाता जो सुधार चाहते हैं व पूर्व की तरह फार्म सात एम आठ में आवश्यक जानकारी भरकर बीएलओ को जमा करा सकते हैं
उनके आवेदन पूर्व की तरह लेकर सुधार किया जायेगा़ इसके लिए प्रत्येक बूथ पर बीएलओ को कार्य के दायित्व के निर्वहन का जिम्मा सौंपा गया है़ मतदाता सूची में सुधार के क्रम में वैसे मतदाताओं को भी चिह्न्ति करना है जो फर्जी हैं
जिनके दो जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज हैं अगर बीएलओ को इस बात की जानकारी होती है तो वे इस प्रकार के मतदाताओं को सूचीबद्ध कर प्रस्तुत करें जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मो़ सोहैल ने कहा कि संबंधित बीएलओ को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किया गया है़
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है़ इसके तहत सभी दोहरी प्रविष्ट वाले मतदाताओं को अंतिम चेतावनी देते हुए अतिरिक्त मतदाता सूची से नाम विलोपित कराने का निर्देश दिया गया है़
दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाता दावा आपत्ति के निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र 7 में आवेदन देकर अपने इच्छानुसार मतदाता सूची से नाम विलोपित करायेंग़े अन्यथा आरपीएफ 1950 की धारा 31 के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी़ इसके तहत संबंधित मतदाता को एक वर्ष के कारावास की कार्रवाई की जायेगी.
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