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/ू/रविद्युत कार्यपालक अभियंता को नोटिस

/ररोसड़ा, प्रतिनिधि : रोसड़ा के विद्युत कार्यपालक अभियंता सह लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराना महंगा पड़ सकता है. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त विद्युत कार्यपालक अभियंता सह लोक सूचना पदाधिकारी से दूसरी बार स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. साथ ही पत्र में कहा है कि विगत 18 फरवरी 14 को […]

/ररोसड़ा, प्रतिनिधि : रोसड़ा के विद्युत कार्यपालक अभियंता सह लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराना महंगा पड़ सकता है. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त विद्युत कार्यपालक अभियंता सह लोक सूचना पदाधिकारी से दूसरी बार स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. साथ ही पत्र में कहा है कि विगत 18 फरवरी 14 को आयोग के आदेश के आलोक में आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी. मुख्य सूचना आयुक्त ने ऐसी स्थिति में कार्यपालक अभियंता से कहा है कि क्यों नहीं सूचना अधिकार अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाये. मुख्य आयुक्त ने आगामी 15 जून तक जबाव देने का निर्देश दिया हे. साथ ही वाद की सुनवाई 24 जून को करने की तिथि निर्धारित कर दोनों पक्ष को उपस्थित रहने को कहा है. बता दें कि गांधी चौक वार्ड 16 निवासी कैलाश प्रसाद ने अधिवक्ता सतीश कुमार ठाकुर के माध्यम से विद्युत रीडिंग, बिजली दर में बढोत्तरी व विपत्र भुगतान से संबंधित जानकारी विगत 11 जनवरी 13 को कार्यपालक अभियंता से सूचना अधिकार के तहत मांग की थी. परंतु सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग में वाद दायर किया गया. जिसमें आयोग ने ससमय सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर भेजी गयी स्पष्टीकरण पर भी कार्यपालक अभियंता ने कोई संज्ञान नहीं लिया. जिसपर आवेदक ने आयोग को पुन: रिमाइंडर भेजा. जिसके बाद आयोग ने आदेश दिया है.

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