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/ू/र’लोगो’ वाले ड्रेस पहनने को बाध्य नहीं हैं छात्र

/र/इ* विद्यालय संबद्धता नियमावली में ड्रेस कोड का नहीं है प्रावधान/इ/इ* डीइओ ने सभी बीइओ को दिया शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आदेश /इ/इसमस्तीपुर, प्रतिनिधि :/इ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में कार्रवाई करते हुए डीइओ बीके ओझा ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने प्रखंडाधीन संचालित सभी निजी विद्यालयों […]

/र/इ* विद्यालय संबद्धता नियमावली में ड्रेस कोड का नहीं है प्रावधान/इ/इ* डीइओ ने सभी बीइओ को दिया शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आदेश /इ/इसमस्तीपुर, प्रतिनिधि :/इ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में कार्रवाई करते हुए डीइओ बीके ओझा ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने प्रखंडाधीन संचालित सभी निजी विद्यालयों के संचालकों को सूचित करने का निर्देश दिया है कि वे छात्र-छात्राओं को ड्रेस कोड एवं मोनोग्राम की खरीदारी के लिए विवश नहीं करे. विद्यालय संबद्धता नियमावली में ड्रेस कोड का प्रावधान नहीं है. बावजूद अगर निजी विद्यालय के संचालक ड्रेस कोड लागू कर पोशाक पहनने व खास दुकान से क्रम करने के लिए छात्र-छात्राओं को विवश करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. डीइओ ने सभी अभिभावकों से ऐसे निजी विद्यालयों की लिखित शिकायत करने की अपील की है. जानकारी के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जब जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी गयी तो बताया गया कि सीबीएससी ने अपने अधीन किसी स्कूल को निर्देश नहीं दिया है कि वह बच्चों को लोगो या स्कूल का मोनोग्राम वाला पोशाक पहनने को बाध्य करे. बताते चलें कि जिले में संचालित अधिकांश निजी विद्यालय अभिभावकों को निर्धारित दुकान से बच्चों को यूनिफार्म खरीदने की सलाह देते हैं. अभिभावकों का शोषण केवल लोगो, मोनोग्राम लगे ड्रेस के मामले में ही नहीं बल्कि टाई, डायरी और टीशर्ट खरीदारी में भी किया जाता है. विदित हो कि विद्यालय संबद्धता नियमावली में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है. डीइओ ने कहा कि बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी विद्यालय के द्वारा जारी निर्देश नियमों से परे हैं. उन्होंने बताया कि कोई भी अभिभावक अगर शिकायत करते हैं तो कार्रवाई की जायेगी.

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