/र/इ* 17 वर्ष पूर्व किया गया था बर्खास्त/इ/इ* कर्मियों ने रखी पुन: बहाली की मांग/इ/इ* एक कर्मी की हो चुकी है मौत /इ/इदलसिंहसराय, प्रतिनिधि : /इअधिसूचित क्षेत्र समिति(वर्तमान में नगर पंचायत)से बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरना देने के बाद बर्खास्त किये गये पांच सफाईकर्मियों को बर्खास्तगी के 17 वर्ष बाद उच्च न्यायालय पटना से न्याय मिला है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पांचों कर्मियों की बर्खास्तगी को रद् कर दिया है. इस दौरान एक कर्मी विदेंश्वर मल्लिक मौत भी हो गयी. न्यायालय के आदेश के बाद पांचों सफाई कर्मियों सीता देवी, प्रेमलाल राम, प्रकाश राम, देवनारायण राम व मृत सफाईकमी विंदेश्वर मल्लिक के पुत्र दीपक मल्लिक ने नगर पंचायत अध्यक्ष को आवेदन देकर बकाये वेतन भुगतान और पुन:बहाली की मांग की है. जानकारी के मुताबिक अधिसूचित क्षेत्र समिति के सफाईकर्मियों के रुप में तैनात पांचों कर्मियों को तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने आदेश से 3 जुलाई 98 को सेवा से बर्खास्त कर दिया था. अध्यक्ष ने यह कार्रवाई 28 माह के बकाये वेतन व इसके लिये धरना देने के कारण किया था. इस आदेश के विरोध में बर्खास्त कर्मियों ने न्यायालय में रिट दायर किया था. इसी दौरान वर्ष 04 में विंदेश्वर मल्लिक नामक कर्मी की मौत हो गयी. इसके बाद उसके पुत्र ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इधर, बिहार लोकल बॉडीज इम्पलाईज फेडरेशन दलसिंहसराय शाखा के अध्यक्ष हरिशचंद्र पोद्दार व उपाध्यक्ष रामसुदिष्ट चौधरी ने नपं अध्यक्ष से कर्मियों के आवेदन पर समुचित कार्रवाई की मांग की है.
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/ू/रएनएसी से बर्खास्त पांच कर्मियों को हाईकोर्ट से मिला न्याय
/र/इ* 17 वर्ष पूर्व किया गया था बर्खास्त/इ/इ* कर्मियों ने रखी पुन: बहाली की मांग/इ/इ* एक कर्मी की हो चुकी है मौत /इ/इदलसिंहसराय, प्रतिनिधि : /इअधिसूचित क्षेत्र समिति(वर्तमान में नगर पंचायत)से बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरना देने के बाद बर्खास्त किये गये पांच सफाईकर्मियों को बर्खास्तगी के 17 वर्ष बाद उच्च न्यायालय […]
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