आंखों पर पट्टी बांध उठा ले गये दो अपहरणकर्ता
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 May 2015 7:04 PM
दलसिंहसराय: सात बजे शाम में जब मैं घर से बाहर पेशाब करने निकली, इतने में ही दो लड़का पट्टी से आंख मुंह बांधकर चार चक्का गाड़ी में लेकर चल दिया. एक लड़का संजय को मैं पहचानती हूं. दूसरे को नहीं जानती. एक घर में ले जाकर आंख पर पट्टी खोल दिया. दो तीन दिन तक […]
दलसिंहसराय: सात बजे शाम में जब मैं घर से बाहर पेशाब करने निकली, इतने में ही दो लड़का पट्टी से आंख मुंह बांधकर चार चक्का गाड़ी में लेकर चल दिया. एक लड़का संजय को मैं पहचानती हूं. दूसरे को नहीं जानती. एक घर में ले जाकर आंख पर पट्टी खोल दिया.
दो तीन दिन तक संजय मेरे साथ दुष्क र्म करता रहा. उक्त कथन है अंगारघाट थाना कांड संख्या 17/15 के 13 वर्षीय नाबालिग अपहृता का. बताते चले कि गत 16 मार्च को नाबालिग पीडि़ता की मां ने थाना में अपहरण कर लेने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उन्होंने मुफस्सिल थाना के मोरदीवा गांव के संजय कुमार समेत दो को आरोपित किया था. पुलिस ने आरोपित संजय को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था.
साथ ही पीडि़ता का बयान न्यायिक दंडाधिक ारी केडी राजाजी के न्यायिक कोर्ट में दर्ज कराया. कोर्ट ने नाबालिग पीडि़ता को मां पिता के साथ जाने की अनुमति दी. अपहरण व हत्या के मामले में कोर्ट दिया रिहाई का आदेश रोसड़ा. एडीजे जय प्रकाश आर्य ने बुधवार को अपहरण व हत्या के एक मामले में बिथान के सिहमा निवासी पांच आरोपितों को गवाहों के बयान के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया.
रिहा किये गये आरोपितों में रेवती रमण यादव, कृष्ण कुमार यादव, गोपी रमण यादव, राम प्रवेश यादव, राधिकारमण यादव हैं. इस संबंध में एसटी नंबर 57/14 चल रहा था. बिथान थाना के सिहमा निवासी राजेश कुमार राजेश अपने भाई संजय यादव के अपहरण कर हत्या करने से संबंधित बिथान थाना में विगत 11 नवंबर 2000 को कांड दर्ज कराया था.
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