कोर्ट का आदेश : दो थानाध्यक्षों की संपत्ति होगी कुर्क
निर्दोष की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट ने दिया आदेश वर्ष 01 में विद्यापतिनगर के ताजपुर गांव में हुई थी गिरफ्तारीप्रतिनिधि, दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी केडी राजाजी के न्यायालय में एक मामले में वर्षों से फरार बेगूसराय जिले के बरौनी रेल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष बी पांडेय व विद्यापतिनगर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष […]
निर्दोष की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट ने दिया आदेश वर्ष 01 में विद्यापतिनगर के ताजपुर गांव में हुई थी गिरफ्तारीप्रतिनिधि, दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी केडी राजाजी के न्यायालय में एक मामले में वर्षों से फरार बेगूसराय जिले के बरौनी रेल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष बी पांडेय व विद्यापतिनगर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष भगीरथ प्रसाद (दारोगा) की संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया है. जानकारी के अनुसार, विद्यापतिनगर थाना के साहिट ताजपुर गांव के श्रीराम सिंह ने गत 12 दिसंबर 2001 को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी दलसिंहसराय के न्यायालय में अभियोग पत्र संख्या 378/01 दायर कर दोनों अभियुक्त दारोगा सह थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप लगाया है कि गत 13 अक्तूबर 01 को इनके घर आकर जबरन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. श्री सिंह के अधिवक्ता शिव शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना क ो लेकर कोर्ट ने वर्ष 02 में ही दोनों दारोगा सह थानाध्यक्ष व अन्य के विरुद्ध संज्ञान लिया. कई बार न्यायालय से इनके उपस्थिति के लिए सम्मन, वारंट भेजा गया. बावजूद आजतक उपस्थित नहीं हुए. तब जाकर वर्षों से फरार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एसपी समस्तीपुर व बेगूसराय के माध्यम से दप्रस की धारा 83 के तहत इनके संपत्ति का कुर्क करने का आदेश जारी किया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










