अपहृत नाबालिग का बयान कलमबंद

Updated:
विज्ञापन

दलसिंहसराय. सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके मोदी के समक्ष उजियारपुर थाना की अपहृता का बयान धारा 164 के तहत लिया गया. नाबालिग अपहृता ने बताया कि गांव के ही गुड्डू नायक ने घर के बगल से जबरन मोटरसाइकिल पर बैठकार समस्तीपुर स्टेशल ले गया. ट्रेन से उतर प्रदेश के बलिया ले गया. […]

विज्ञापन

दलसिंहसराय. सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके मोदी के समक्ष उजियारपुर थाना की अपहृता का बयान धारा 164 के तहत लिया गया. नाबालिग अपहृता ने बताया कि गांव के ही गुड्डू नायक ने घर के बगल से जबरन मोटरसाइकिल पर बैठकार समस्तीपुर स्टेशल ले गया. ट्रेन से उतर प्रदेश के बलिया ले गया. उसके बाद गुड्डू अपने जीजा के यहां सरायरंजन में एक दिन रखकर वहां से गुड्डू अपने घर छोड़कर चला गया. उसके बाद वह मुझे दिल्ली ले गया. जानकारी के अनुसार उजियारपुर थाने के चांदचौर बरई टोल के एक पिता ने अपने नाबालिग लड़की का अपहरण बहला फुसलाकर कर व प्रलोभन देकर तीन अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराते हुये गुड्डू को अभियुक्त बनाया है. पीडि़ता के बयान के इच्छा के बाद उसे पिता के घर जाने का आदेश दिया है. वही आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन