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Samastipur News:संविदा के आधार पर 14 अमीनों का हुआ नियोजन, 30 दिन में देना है योगदान

Updated at : 05 Jul 2025 7:25 PM (IST)
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Samastipur News:संविदा के आधार पर 14 अमीनों का हुआ नियोजन, 30 दिन में देना है योगदान

जिले में संविदा के आधार पर 14 अमीनों का नियोजन किया गया है.

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Samastipur News:समस्तीपुर : जिले में संविदा के आधार पर 14 अमीनों का नियोजन किया गया है. विदित हो कि इनके नियोजन को लेकर जरूरी कागजातों के सत्यापन के साथ 13 जून 2025 को जिला स्थापना शाखा में काउंसिलिंग की गयी थी. इन सबों का नियोजन किया गया है. जिलाधिकारी ने नियोजित सभी 14 अमीनों को पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के भीतर जिला स्थापना शाखा में अपना योगदान करने का आदेश दिया है. कहा गया है कि निर्धारित अवधि के बाद योगदान की स्वीकृति के संबंध में विचार नहीं किया जायेगा. योगदान के समय नशा मुक्ति, विवाह में दहेज लेने-देन नहीं करने से संबंधित शपत्र पत्र मूल में समर्पित करना होगा. योगदान के समय सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक 22 जनवरी 2021 के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजन के लिये संलग्न विहित प्रपत्र में एकरारनामा समर्पित करना होगा. योगदान के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा. इन अमीनों का नियोजन नियमित नियुक्ति के लिये स्वीकृत पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिये किया जा रहा है. नियमित नियुक्ति होने के पश्चात संविदा स्वत: समाप्त हो जायेगी तथा इसके लिये अगल से कोई आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा.आरोप व भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाने या सेवाकाल में संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में, नियंत्री पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में जिलाधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से संविदा समाप्त कर दी जायेगी. संविदा के आधार नियोजित अमीन सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे. सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे. संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा. संविदा के आधार पर नियोजित अमीन के मानदेय का भुगतान का आदेश शैक्षणिक योग्यता प्रमाण एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन कराने के बाद निर्गत किया जायेगा. अपने दायित्वों का विधिवत नियमानुसार व विभाग के निर्देशानुसार निष्पादन नहीं करने एवं कदाचार में लिप्त पाये जाने या उनमें तकनीकी कार्य क्षमता का अभाव पाये जाने पर नियोजित अमीन की सेवा बिना किसी कारण पृच्छा के समाप्त कर दी जायेगी. इसके लिये कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा. नियाेजित अमीनों को मानदेय के रूप में प्रत्येक माह तीस हजार रुपये एवं विभाग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित मानदेय के अनुसार पदस्थापन कार्यालय द्वारा किया जायेगा. इनका हुआ नियोजन एससी कोटि के अजय कुमार साफी, बीसी कोटि के मंजय मिशन, बीसी कोटि की गुड़िया कुमारी, यूआर कोटि के चंद्रभूषण चौधरी, बीसी कोटि के दिव्यांग रंजीत कुमार सिंह, ईबीसी कोटि की कल्पना कुमारी का नियोजन किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GIRIJA NANDAN SHARMA

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