ePaper

सभी प्रखंड व अंचल कार्यालय का 15 दिनों के अंदर निरीक्षण कराने का प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया निर्देश

Updated at : 20 Apr 2025 5:49 PM (IST)
विज्ञापन
सभी प्रखंड व अंचल कार्यालय का 15 दिनों के अंदर निरीक्षण कराने का प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया निर्देश

15 दिनों के अंदर निरीक्षण कराने का प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया निर्देश

विज्ञापन

कहा, निरीक्षण टिप्पणी आयुक्त कार्यालय को कराएं उपलब्ध , सभी बीडीओ, सीओ व अन्य कार्यालय प्रधान को बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रमाण पत्र 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा सहरसा . प्रमंडल के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने वृहत रूप से प्रमंडल स्तर पर संचालित योजनाओं की समीक्षा शनिवार को की. जिस समीक्षा बैठक में आंतरिक संसाधन, विभिन्न विभागों के समग्र विकास योजनाएं, प्रमंडल स्तर पर चल रहे भारत सरकार के मेजर प्रोजेक्ट की समीक्षा की गयी. जिसमें यह पाया गया कि कई कार्यालयों में बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है. जिसको लेकर उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ अन्य कार्यालय प्रधान बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति का प्रमाण पत्र 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस का विभागीय निदेशानुसार शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया. संभावित बाढ़ को देखते बाढ़, कटाव से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासन के लिए जमीन का प्रस्ताव अधिकतम एक माह के अंदर आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया. समीक्षा के क्रम में समाहर्ता सहरसा व सुपौल को निदेश दिया कि इसकी समीक्षा करते प्रतिवेदन उपलब्ध करावें. मधेपुरा जिला के आलमनगर अंचल में कटाव पीड़ितों की संख्या 36 है. साथ ही कपसिया में पुनर्वासन के लिए कटाव पीडितों की संख्या 156 है एवं किशनपुर रतवारा, महेंद्र मंडल टोला एवं छतौना टोला में कटाव पीड़ितों की संख्या 116 है. अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन मधेपुरा को निदेश दिया कि कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वासन के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजें. विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पांच एकड़ तक सरकारी जमीन उपलब्ध कराने के लंबित मामलों की समीक्षा में एक माह के अंदर सभी लंबित मामलों में जमीन को चिन्हित करते हुए अभिलेख तैयार कर सभी आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. आयुक्त न्यायालय में केस के संबंध में विभिन्न निम्न न्यायालय से एलसीआर प्राप्त नहीं होने से संबंधित पदाधिकारी को एलसीआर उपलब्ध कराने का सख्त निदेश दिया. पंचायत सरकार भवन के लिए जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां भूमि उपलब्ध कराने एवं अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए इस संबंध में जिला पदाधिकारी को टीम बनाकर स्थलीय जांच कराकर समस्या का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया. किलकारी के संचालन की समीक्षा में निर्णय लिया गया कि अनकंडीशनल एनओसी दिया जाय. जिससे अन्य प्रमंडल मुख्यालय की भांति यहां भी सभी आधारभूत संरचना का विकास हो एवं झुग्गी, झोपड़ी के असहाय बच्चों को किलकारी योजना का सभी लाभ मिल सके. उन्होंने सभी प्रखंड, अंचल कार्यालय का विधिवत निरीक्षण 15 दिनों के अंदर वरीय पदाधिकारियों से कराने एवं निरीक्षण टिप्पणी आयुक्त कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया. नीलाम पत्र वाद की समीक्षा में पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को निदेश दिया कि नीलाम पत्रों के बीडब्लू, डीडब्लू का शीघ्र तामिला कराएं एवं अधिक से अधिक राशि जमा कराएं. जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित राशि भुगतान को लेकर 22 अप्रैल तक सभी लंबित आवास योजना के मामलों को पूर्ण कराने का निदेश दिया. विद्युत विभाग की समीक्षा में सभी सरकारी कार्यालयों को लंबित राशि का भुगतान करने का निदेश दिया. सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को यह निदेश दिया कि परिवाद प्राप्त होने पर समीक्षा कर आदेश में परिवाद के बिंदुओं पर सकारण आदेश से परिवाद का निस्तार करें. जिला संवर्ग के लंबित सभी कर्मियों की बहाली से संबंधित रोस्टर अनुमोदन के लिए शीघ्र आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में एलडीएम को निदेश दिया गया कि वे नीलाम पत्र वादों की निर्धारित तिथि को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से वादों की समुचित पैरवी करें. जिससे वादों का ससमय निष्पादन हो सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Dipankar Shriwastaw

लेखक के बारे में

By Dipankar Shriwastaw

Dipankar Shriwastaw is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन