रंजना बनी रहेंगी नप उपसभापति
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Jan 2016 6:10 AM (IST)
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मिला न्याय. उच्च न्यायालय ने दिया आदेश सहरसा नगर : हाई कोर्ट के फैसले के बाद नगर परिषद की राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गयी है. बीते 24 दिसंबर को नगर परिषद के पार्षदों द्वारा उपसभापति रंजना सिंह के विरूद्ध लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव व अग्रतर प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने अगले आदेश […]
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मिला न्याय. उच्च न्यायालय ने दिया आदेश
सहरसा नगर : हाई कोर्ट के फैसले के बाद नगर परिषद की राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गयी है. बीते 24 दिसंबर को नगर परिषद के पार्षदों द्वारा उपसभापति रंजना सिंह के विरूद्ध लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव व अग्रतर प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के जज ज्योतिशरण ने उपसभापति रंजना सिंह की याचिका पर फैसला सुनाते कहा कि उपसभापति अपने पद पर बरकरार रहेगी.
उपसभापति के अधिवक्ता विंध्यांचल सिंह ने कहा कि पांच जनवरी को उपसभापति रंजना सिंह ने सीडब्लयूजेसी 399/2016 दायर कर अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को लेकर मामला दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने नगर परिषद सहरसा को इस बाबत नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट द्वारा उपसभापति के चुनाव को लेकर शुरु की जाने वाली सभी प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है.
क्या था नप का मामला
24 दिसंबर को नप के पार्षदों ने उपसभापति रंजना सिंह के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पद से हटा दिया था. जिसके बाद नये उपसभापति के चुनाव को लेकर नगर विकास विभाग व चुनाव आयोग से अग्रतर कार्रवाई को लेकर पत्राचार किया गया था. पूर्व में भी नप के कुछ पार्षदों ने उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया था, लेकिन संख्या बल के अभाव में प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था.
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