हाई कोर्ट का आदेश, रंजना बनी रहेगी नप उपसभापति

Published at :08 Jan 2016 6:37 PM (IST)
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हाई कोर्ट का आदेश, रंजना बनी रहेगी नप उपसभापति

हाई कोर्ट का आदेश, रंजना बनी रहेगी नप उपसभापति कोर्ट ने उपसभापति को रखा बरकरारनप के पार्षदों ने उपसभापति पर अविश्वास प्रस्ताव किया था पारित बोली रंजना, भ्रष्टाचार के विरूद्ध जारी रहेगी लड़ाईप्रतिनिधि, सहरसा नगरहाई कोर्ट के फैसले के बाद नगर परिषद की राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गयी है. बीते 24 दिसंबर […]

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हाई कोर्ट का आदेश, रंजना बनी रहेगी नप उपसभापति कोर्ट ने उपसभापति को रखा बरकरारनप के पार्षदों ने उपसभापति पर अविश्वास प्रस्ताव किया था पारित बोली रंजना, भ्रष्टाचार के विरूद्ध जारी रहेगी लड़ाईप्रतिनिधि, सहरसा नगरहाई कोर्ट के फैसले के बाद नगर परिषद की राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गयी है. बीते 24 दिसंबर को नगर परिषद के पार्षदों द्वारा उपसभापति रंजना सिंह के विरूद्ध लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव व अग्रतर प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के जज ज्योतिशरण ने उपसभापति रंजना सिंह की याचिका पर फैसला सुनाते कहा कि उपसभापति अपने पद पर बरकरार रहेगी. उपसभापति के अधिवक्ता विंध्यांचल सिंह ने कहा कि पांच जनवरी को उपसभापति रंजना सिंह ने सीडब्लयूजेसी 399/2016 दायर कर अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को लेकर मामला दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने नगर परिषद सहरसा को इस बाबत नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट द्वारा उपसभापति के चुनाव को लेकर शुरु की जाने वाली सभी प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है. —क्या था नप का मामला24 दिसंबर को नप के पार्षदों ने उपसभापति रंजना सिंह के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पद से हटा दिया था. जिसके बाद नये उपसभापति के चुनाव को लेकर नगर विकास विभाग व चुनाव आयोग से अग्रतर कार्रवाई को लेकर पत्राचार किया गया था. पूर्व में भी नप के कुछ पार्षदों ने उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया था, लेकिन संख्या बल के अभाव में प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था. –न्यायपालिका पर कायम है आस्था: रंजनाकोर्ट के फैसला आने के बाद प्रतिक्रिया जताते उपसभापति रंजना सिंह ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति आस्था कायम है. उन्होंने कहा कि नप में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई जारी रहेगी. इधर, हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद उपसभापति समर्थक पार्षदों व स्थानीय लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है. फोटो-कोर्ट 15- पटना उच्च न्यायालयफोटो- कोर्ट 16- उपसभापति रंजना सिंह

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