नये ट्रैफिक नियम का बिहार में दिखा असर, सहरसा में तीन नाबालिगों का कटा 81,500 रुपये का चालान
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Sep 2019 10:30 PM
सहरसा : नये ट्रैफिक नियम को लेकर जहां सभी जगह हड़कंप मचा हुआ है. गुरुवार को बिहार के सहरसा में तीन अलग-अलग जगहों से तीन नाबालिग को वाहन चलाने के जुर्म में पकड़े जाने पर कुल 81 हजार पांच सौ रुपये का चालान काटा गया. मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बनगांव थाना के पास […]
सहरसा : नये ट्रैफिक नियम को लेकर जहां सभी जगह हड़कंप मचा हुआ है. गुरुवार को बिहार के सहरसा में तीन अलग-अलग जगहों से तीन नाबालिग को वाहन चलाने के जुर्म में पकड़े जाने पर कुल 81 हजार पांच सौ रुपये का चालान काटा गया. मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बनगांव थाना के पास एक नाबालिग को बाइक चलाते पकड़ा. जिस पर नाबालिग के तहत 25 हजार व अन्य आरोप में 15 सौ रुपये यानि कुल 26 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला गया.
गुरुवार की शाम सदर थाना गेट पर डीटीओ राकेश कुमार, एमवीआइ एसके सिंह व यातायात प्रभारी नागेंद्र राम के नेतृत्व में हुई वाहन जांच में एक नाबालिग को वाहन चलाते पकड़ा. उस पर भी 27 हजार पांच सौ का जुर्माना किया गया. वहीं शंकर चौक पर यातायात जवान को स्कूटी सवार नाबालिग के द्वारा धक्का मारने व जवान के जख्मी होने के बाद उसपर भी 27 हजार पांच सौ का जुर्माना किया गया. एमवीआइ सिंह ने बताया कि कुल 81 हजार पांच सौ जुर्माना किया गया है. वाहन जांच जारी है. हालांकि उन्होंने नाबालिगों का नाम व पता बताने से इंकार कर दिया.
दर्जनों वाहन भी हुए जब्त
वाहन जांच के दौरान दर्जनों वाहन को जब्त किया गया. एमवीआइ ने बताया कि सभी वाहनों से कागजात व हेलमेट को लेकर जुर्माना वसूला जायेगा. उन्होंने कहा कि चारपहिया वाहन चालक भी सीट बेल्ट लगा कर वाहन चलाये. अन्यथा जब्त कर कार्रवाई की जायेगी. वाहन जांच लगातार चलने से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है. उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहन, ई-रिक्शा, टेंपो, चारपहिया वाहन की कभी भी और कहीं भी जांच हो सकती है. चालक अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट व कागजात साथ लेकर चले.
25 वर्ष की आयु तक नहीं बनेगा लाइसेंस
एमवीआइ ने बताया कि जो नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जायेंगे. उनकी उम्र 25 साल पूरा होने तक चालक अनुज्ञप्ति नहीं बनेगा. उन्होंने कहा कि उनके नाम से जुर्माना सहित कार्रवाई के बाद विभागीय सॉफ्टवेयर में डालते ही उनके नाम से दिया गया आवेदन स्वत: रद्द हो जायेगा. उन्होंने अभिभावकों से किसी भी सूरत में नाबालिग को वाहन नहीं देने की अपील की.
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