दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा व 10 हजार जुर्माना
Author Prabhat khabar digital desk
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सहरसा : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन झा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दो अभियुक्तों को भादवि की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी. लोकही निवासी मोहम्मद बबलू को भादवि की धारा 376 में दस वर्ष का कारावास एवं दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया. जुर्माने की रकम जमा नहीं […]
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सहरसा : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन झा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दो अभियुक्तों को भादवि की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी. लोकही निवासी मोहम्मद बबलू को भादवि की धारा 376 में दस वर्ष का कारावास एवं दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया.
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जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर दस महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जबकि बबलू मियां एवं एक अन्य रमजान मियां को भादवि की धारा 323, 448, 504 के अंतर्गत क्रमश एक-एक एवं दो वर्ष की सजा उसी अनुसार एक हजार-एक हजार एवं दो हजार का जुर्माना भी किया गया. जुर्माने की रकम नहीं देने पर एक-एक एवं दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
वाद का एक अभियुक्त मो सद्दाम को फरार घोषित किया जा चुका है. मालूम हो कि उक्त वाद की सूचिका ने 28 अगस्त 2011 को कोर्ट में एक नालसी केस दायर कर मो बबलू, मो सद्दाम तथा मो रमजान को अभियुक्त बनाते हुए कोर्ट को बताया कि जब वह अपने घर में सोयी थी तो रात के 11 बजे बबलू एवं सद्दाम ने उसके मुंह पर गमछा बांध कर घर से बरामदा पर ले आया ओर मो बबलू ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जबकि मो सद्दाम पकड़े रहा तथा रमजान नीचे खड़ा था.
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