दहेज हत्या के अभियुक्त बाप-बेटे को 10 की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :15 Sep 2016 7:57 AM (IST)
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सासाराम (कोर्ट) : सप्तम जिला एव सत्र न्यायाधीश रामबाबू त्रिपाठी की अदालत ने दहेज हत्या के एक मोकदमा में सुनवाई करते हुए सत्र वाद संख्या 532/14 में हत्या के दो आरोपितों पिता वीरेंद्र शर्मा व बेटा शंभु शरण को 10 साल की सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थ दंड से दंडित किया. गौरतलब है कि […]
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सासाराम (कोर्ट) : सप्तम जिला एव सत्र न्यायाधीश रामबाबू त्रिपाठी की अदालत ने दहेज हत्या के एक मोकदमा में सुनवाई करते हुए सत्र वाद संख्या 532/14 में हत्या के दो आरोपितों पिता वीरेंद्र शर्मा व बेटा शंभु शरण को 10 साल की सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थ दंड से दंडित किया.
गौरतलब है कि नौहट्टा थाना कांड संख्या 20/14 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार देव औरंगाबाद निवासी सूचक राम जयपाल ने अपनी बेटी पूनम देवी के चार वर्ष पहले नौहट्टा निवासी शंभु शरण से की थी. शादी के पश्चात 20 हजार रुपये दहेज की मांग को ले कर पूनम देवी की जला कर हत्या उसके पति ससुराल वालों द्वारा सात मई 2014 को जला कर कर दी गयी थी. उस मे चार लोगों को अारोपित बनाया गया था. पर सास शकुंतला देवी और ननद गुड़िया देवी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया गया.
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