विभिन्न मामलों में सात की जमानत अर्जी खारिज

Published at :27 May 2016 8:02 AM (IST)
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विभिन्न मामलों में सात की जमानत अर्जी खारिज

सासाराम (कोर्ट) : सीजेएम अली अहमद की अदालत ने ठगी के आरोपित दरभंगा जिले के बहादुर थाना के मनौरा निवासी अभिजीत कुमार चौधरी व बहेरा थाना महोनाथपुर निवासी राघव ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उक्त मामला पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना बसुनधरा एंक्लेव निवासी विमल कुमार झा ने मॉडल थाना में दर्ज […]

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सासाराम (कोर्ट) : सीजेएम अली अहमद की अदालत ने ठगी के आरोपित दरभंगा जिले के बहादुर थाना के मनौरा निवासी अभिजीत कुमार चौधरी व बहेरा थाना महोनाथपुर निवासी राघव ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
उक्त मामला पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना बसुनधरा एंक्लेव निवासी विमल कुमार झा ने मॉडल थाना में दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार, अभियुक्तगण सात मई 2016 को फोन पर सूचक को सासाराम कृषि विभाग में नौकरी लगाने के लिए बुलाये थे.
21 मई, 2016 को सूचक से नौकरी लगाने के नाम 15 हजार रुपये ले कर भाग गये थे. उधर, अवैध महुआ देशी शराब रखने के मामले में आरोपित तिलौथू के भरत चौधरी ने सीजेएम कोर्ट में आत्म समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल की. जिसे न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. उक्त मामला तिलौथू थाना के पुअनि सिकंदर कुमार चौधरी ने दर्ज करायी थी.
तिलौथू सोन नद के तट पर 14 अगस्त, 2015 को गश्ती के दौरान भरत चौधरी व विनोद चौधरी गाड़ी में पांच ड्रम में 375 लीटर अवैध महुआ का देशी शराब रख कर ले जा रहे थे, जो पुलिस को देख कर भाग गये थे. इधर, एसीजेएम पांच अभय श्रीवास्तव की अदालत ने 22 मई, 2016 को शब-ए-बरात के मौके पर दो पक्षों में हुए मारपीट में दोनों पक्षों के दो-दो आवेदकों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
नोखा थाना के बरांव गांव निवासी मोहम्मद बशीर ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि शबेबरात पर बच्चे पटाखा फोड़ रहे थे, तो गांव के बबन सिंह उर्फ रंजीत सिंह व विनय सिंह गाली गलौज तथा मारपीट किये एवं फायर भी किये थे. न्यायालय द्वारा बरांव निवासी बबन सिंह उर्फ रंजीत सिंह तथा विनय सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी है.
उधर, इसी के पलटा मुकदमा जो बबन सिंह उर्फ रंजीत सिंह ने दर्ज करायी थी उक्त मुकदमा में बरांव गांव निवासी मो बशीर उर्फ बशीर मियां तथा मो अहमद की जमानत अर्जी न्यायालय द्वारा खारिज करी दी गयी है.
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